UP Lok Adalat 2023: 9 सितंबर को हो सकता है आपका चालान माफ, लगेगी लोक अदालत; जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका
अगर आपका हजारों रुपये का गाड़ी का चालान आ गया है। आप चालान को लेकर काफी परेशान हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यातायात नियमों का पालन किया है फिर भी आपको हजारों रुपये का बेवजह चालान आया है तो आपका चालान माफ हो सकता है।

जागरण ऑनलाइन टीम, लखनऊ। अगर आपका हजारों रुपये का गाड़ी का चालान आ गया है। आप चालान को लेकर काफी परेशान हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यातायात नियमों का पालन किया है, फिर भी आपको हजारों रुपये का बेवजह चालान आया है तो आपका चालान माफ हो सकता है।
अगर आपने मजबूरी में या जानते बूझते भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान कुछ स्थितियों माफ हो सकता है। आपको इसके लिए कहीं भागा-दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक मोबाइल के जरिए अपनी शिकायत या निवेदन 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में कर सकते हैं। दरअसल, 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन होना है। इसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ट्रैफिक चालान की रकम को माफ या कम करने की गुहार लगा सकते हैं।
क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत?
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जुडिशियल अदालतों व मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों, बिजली अधिनियम के समझौता योग्य मामलों, ट्रैफिक चालान और फौजदारी के समझौता हो सकने वाले केसों और तमाम सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार जैसे मामलों, बैंकों, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेटिव केसों का फैसला राजीनामों के माध्यम से करवाने के लिए किया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कैसे करें अपील?
- सबसे पहले आपको प्लेस्टोर से NALSA: Legal Services एप को इंस्टॉल करना होगा।
- दूसरे स्टेप में - आपको Legal Aid के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- तीसरे स्टेप में - Legal Aid पर क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- चौथे स्टेप में - रजिस्ट्रेशन के दौरान पर्सनल डिटेल, संबंधित विभाग की जानकारी, शिकायत से जुड़े साक्ष्य या पहले किए गए शिकायत की जानकारी देनी होगी।
- आप मामले से संबंधित विभाग या मंत्रालय के किसी वेबसाइट के जरिए भी सीधे लोक अदालत में अपील कर सकते हैं।
लोक अदालत के खिलाफ नहीं कर सकते अपील
राष्ट्रीय लोक अदालत के जजमेंट को अंतिम फैसले के रूप में लिया जाता है। लोक अदालत में निर्णित मुकदमे की किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है। लोक अदालत में अपील करने का फायदा ये होता है कि धन और समय की बचत होती है। दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।