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    Higher Education in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को संचालन की स्वीकृति प्रदान की

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 06:34 PM (IST)

    Higher Education in UP उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी से उच्च शिक्षा में नवाचार और अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। दोनों प्रस्तावों को समयबद्ध प्रक्रिया के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है।

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    निजी विश्वविद्यालयों को संचालन की स्वीकृति प्रदान की

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में दो निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है।

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    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार शिक्षा को सुलभ, समावेशी और समकालीन बनाने के मिशन पर काम कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी से उच्च शिक्षा में नवाचार और अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन दोनों प्रस्तावों को समयबद्ध प्रक्रिया के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है।

    उन्होंने बताया कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली के अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित करते हुए अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अब निर्धारित शर्तों और अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में औपचारिक रूप से संचालन कर सकेगा।

    इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी, गाजियाबाद के प्रस्तावित अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-6 के अंतर्गत आशय-पत्र जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम पांच करोड़ रुपए की स्थायी विन्यास निधि, शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि तथा कम से कम 24,000 वर्ग मीटर का शैक्षणिक भवन आदि शर्तों को पूरा करना होगा। सहमति के अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल, विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।