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    Ansal Group Case: सीएम योगी के आदेश पर हरकत में आया LDA, अंसल के मालिक पिता-पुत्र समेत कई पर FIR दर्ज

    Updated: Wed, 05 Mar 2025 07:24 AM (IST)

    लखनऊ के गोमतीनगर थाने में अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता-पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। सीएम योगी के आदेश के 24 घंटे बाद बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने इसके ल‍िए तहरीर दी है। आरोप है कि कंपनी ने दो बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुणा पर टाउनशिप बना ली।

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    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अंसल एपीआई पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर सभी विभाग हरकत में आ गए। मंगलवार देर रात गोमतीनगर थाने में अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता-पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। यह तहरीर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने दी है। आरोप है कि कंपनी ने दो बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुणा पर टाउनशिप बना ली। इस मामले में कंपनी के मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल के अलावा दो निदेशकों और दो कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोपित बनाया गया है।

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    लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया।

    आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी, जब जांच हुई तो इसका पता चला।

    इन पर दर्ज हुई रिपोर्ट

    अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स, मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे व सह मालिक प्रणव अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन, अंसल के निदेशक विनय कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

    बीएनएस 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी धारओं में दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा है।

    अंसल सपा सरकार की उपज, सजा हम देंगे: सीएम योगी

    ‘हाईटेक’ सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मेसर्स अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) का मामला मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा। एक दिन पहले सोमवार को अफसरों को अंसल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई निर्देशों के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंसल तो आपकी ही सरकार की उपज है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि गरीब का पैसा लेकर वह कहीं भाग जाएगा, तो हम उसे पाताल से भी निकालकर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। हम गारंटी देंगे कि सबको पैसा वापस मिलेगा।

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