UP DGP: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेड जोन के प्रतिबंध, 'ड्रोन व मानव रहित विमान उड़ाने वालों पर होगी कार्रवाई'
UP DGP जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेड जोन लागू किया गया है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना दंडनीय अपराध है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर आठ अक्टूबर 2024 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन (नो-ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का शुभारंभ दो-तीन माह के भीतर कराए जाने की तैयारी है। इससे पूर्व एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा प्रबंध और कड़े कराए जा रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय व सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर आठ अक्टूबर, 2024 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन (नो-ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है।
एयरपोर्ट के ऊपर व आसपास के क्षेत्र में ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के मानव रहित विमान के उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा व वायु क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
डीजीपी ने दिए निर्देश
डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराए जाने का निर्देश दिया है। कहा है कि इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम-1934 व यूएवी संचालन से जुड़े नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
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