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    मृतक आश्रितों को नौकरी के ल‍िए योगी सरकार का अहम फैसला, अब दूसरे व‍िभागों में भी हो सकेगी न‍ियुक्‍त‍ि

    By Anurag GuptaEdited By:
    Updated: Fri, 29 Oct 2021 05:29 PM (IST)

    मृतक आश्रितों को नौकरी देने में कई बार पदों की कमी आड़े आती है। पद खाली न होने के कारण विभाग में उपयोगिता न रहते हुए भी कई बार मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए अधिसंख्य पद सृजित करने पड़ते हैं। इसमें विभाग टालमटोल करते हैं।

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    मूल विभागों में पद खाली नहीं, जबकि कई अन्य महकमों में गुंजायश।

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो। सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अब दूसरे विभागों में भी नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी का बड़ी संख्या में बेसब्री से इंतजार कर रहे मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। इसके लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। राज्य कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान दिवंगत होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उसी विभाग में समूह घ या शैक्षिक अर्हता के आधार पर समूह ग की नौकरी देने की व्यवस्था है।

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    मृतक आश्रितों को नौकरी देने में कई बार पदों की कमी आड़े आती है। पद खाली न होने के कारण विभाग में उपयोगिता न रहते हुए भी कई बार मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए अधिसंख्य पद सृजित करने पड़ते हैं। इसमें विभाग टालमटोल करते हैं। कोरोना काल के दौरान कोविड संक्रमण से बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। ऐसे मृत कर्मियों के आश्रितों को सरकार ने अनुकंपा के आधार पर सेवायोजित भी किया है। इसके बाद भी तकरीबन 300 मृतक आश्रित ऐसे हैं, जो नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं।

    कई विभागों में पद खाली नहीं है। कई विभागों में उपयोगिता न होते हुए भी मृतक आश्रितों के समायोजन के लिए बड़ी संख्या में अधिसंख्य पद सृजित किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कई विभाग ऐसे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि यदि मृत राज्य कर्मचारी के मूल विभाग में पद खाली न हों तो उसके आश्रित को किसी अन्य विभाग में नौकरी दे दी जाए।