बिजली बिल राहत योजना में इंजीनियरों की बल्ले-बल्ले, एजेंसियों और विद्युत सखियों को भी मिलेगा एक्सट्रा फंड
बिहार सरकार की बिजली बिल राहत योजना में इंजीनियरों, एजेंसियों और विद्युत सखियों को अतिरिक्त फंड मिलेगा। इससे इंजीनियरों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, एजेंसियों को लाभ होगा, और विद्युत सखियाँ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे पाएंगी। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण और प्रबंधन में सुधार लाना है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक दिसंबर से शुरू होने वाली बिजली बिल राहत योजना-2025 में बकाएदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के साथ ही कलेक्शन एजेंसियों, विद्युत सखियों के साथ ही प्रत्येक डिस्काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियंता, 20 उप खंड अधिकारी तथा 30 अवर अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी पूरे प्रदेश में 300 अवर अभियंता और अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र मिलेगा।
इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के अत्यधिक बिजली खपत या गलत बिलों को कनेक्शन की तिथि से मात्र 488 रुपए प्रतिमाह तक जमा करने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा बकाएदार उपभोक्ताओं को राहत देने तथा राजस्व वसूली में सुधार लाने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना-2025 एक दिसंबर से लाई जा रही है।
योजना के तहत उपभोक्ता का पंजीकरण कराने पर कलेक्शन एजेंसी व विद्युत सखियों को प्रति पंजीकरण पर 100 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। अतिरिक्त लाभ योजना के तहत उपभोक्ता से एकमुश्त पूरी धनराशि का भुगतान कराए जाने पर कलेक्शन एजेंसी/विद्युत सखियों को उस उपभोक्ता से प्राप्त की गई धनराशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।
किश्तों (इएमआइ) के माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। विद्युत चोरी अथवा राजस्व निर्धारण के मामलों में की गई वसूली पर किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी।
योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं पर ही प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत नेवर पेड और लांग-अनपेड उपभोक्ताओं से प्राप्त बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। कलेक्शन एजेंसियां व विद्युत सखियों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नियमित कमीशन से अतिरिक्त दिया जाएगा।

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