यूपी के इन आठ जिलों में पटाखों के भंडारण-बिक्री पर होगी कार्रवाई, उल्लंघन पर 5 साल तक की हो सकती सजा
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर बुलंदशहर हापुड़ बागपत शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में पटाखों के निर्माण भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में पूरी सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया है।
पटाखों के निर्माण, संग्रहण व बिक्री (ऑनलाइन विक्रय सहित) और उपयोग पर लगा प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर में प्रभावी रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच वर्ष तक की सजा व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। एक बार उल्लंघन पर सुनाए जाने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण व उपयोग की शिकायत सीधे यूपी 112 पर की जा सकती है। 112 नंबर डायल करने अलावा वाट्सएप नंबर 7570000100 पर व 7233000100 नंबर पर एसएमएस के माध्यम से, यूपी 112 के फेसबुक व एक्स अकाउंट पर भी शिकायत की जा सकती है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।