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    Election Commission of India : चुनाव आयोग ने पंजीकृत सूची से प्रदेश के 115 दलों को हटाया

    By Jagran NewsEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 10 Aug 2025 02:25 PM (IST)

    Action of ECI Election Commission Of India 2019 से लगातार छह वर्षों तक विधानसभा और लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने और प्रदेश में दिए गए पते पर कार्यालय न मिलने के कारण ये कार्रवाई की गई है। जिन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है वो आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर आयोग में अपील कर सकता है।

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    चुनाव आयोग ने पंजीकृत सूची से प्रदेश के 115 दलों को हटाया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्थित 115 राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत दलों की सूची से बाहर कर दिया है।

    वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक विधानसभा और लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने और प्रदेश में दिए गए पते पर कार्यालय न मिलने के कारण ये कार्रवाई की गई है। जिन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है, वो आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर आयोग में अपील कर सकता है।

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    जिन दलों को सूची से बाहर किया गया है, उनमें लखनऊ में सबसे अधिक 29 दल पंजीकृत हैं। इसके अलावा वाराणसी में 17, गाजियाबाद में छह, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर में पांच-पांच दल को सूची को बाहर किया गया है। बिजनौर, देवरिया, प्रयागराज में चार-चार, झांसी, आगरा में तीन-तीन, मऊ, मुजफ्फर नगर, बरेली, बुलंदशहर व गोरखपुर में दो-दो दल काे भारत निर्वाचन आयोग ने सूची को बाहर किया गया है।

    इसी प्रकार आंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कासगंज, महोबा, मथुरा, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर और सीतापुर के एक-एक दल को सूची को बाहर किया गया है।

    भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के प्रविधानों और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत ये सभी राजनीतिक दल किसी भी तरह का लाभ लेने के हकदार नहीं रहेंगे।