Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बयान से मुकरा गवाह, अभियोजन पक्ष का पेश करने से इनकार
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तीन अक्टूबर 2021 को खीरी हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप में केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपितों के खिलाफ एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से अबतक मुकदमे के समर्थन में पांच गवाह पेश किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर हत्या, बलवा, आगजनी के आरोप में इन दिनों एडीजे प्रथम की अदालत में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष से मुकदमे के समर्थन में छठे गवाह शमशेर सिंह को पेश करना था। गवाह कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत आया। बयान से पूर्व अभियोजन से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने गवाह से घटना की बाबत जानकारी ली। तब गवाह विवेचना के दौरान एसआईटी को दिए गए बयानों से मुकर गया और घटना से अनजान बन गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश न करने का फैसला लेते हुए गवाह को पक्षद्रोही घोषित करते हुए कोर्ट में गवाह को डिस्चार्ज करने के लिए अर्जी दी।
एडीजे रामेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए गवाह को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। उस दिन अभियोजन पक्ष से अगला गवाह पेश किया जाएगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तीन अक्टूबर 2021 को खीरी हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप में केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपितों के खिलाफ एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से अबतक मुकदमे के समर्थन में पांच गवाह पेश किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

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