ओमपाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ होगी कुर्की की कार्रवाई, सीजेएम कोर्ट ने जारी किए वारंट
सोरों गेट स्थित मुहल्ला अशोक नगर में किराए पर रहे ओमपाल पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव पीतमनगर हड़ौरा का मूल निवासी था। 27 अगस्त का उसका अपहरण कर लिया गया। दो दिन बाद शव जिला बदायूं के सहसवान क्षेत्र में गंगा नदी में मिला। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी जिस बोलेरो से अपहरण हुआ था वह हत्थे चढ़ गई।

संवाद सहयोगी, कासगंज। तीन महीने पहले हुए ओमपाल हत्याकांड के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किए। सोरों गेट स्थित मुहल्ला अशोक नगर में किराए पर रह रहे ओमपाल का 27 अगस्त को अपहरण करने के बाद हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया गया था। जिला बदायूं के सहसवान क्षेत्र में शव दो दिन बाद मिला। पुरानी रंजिश के मामले को लेकर उसकी हत्या का मामला सामने आया।
27 अगस्त को हुआ था अपहरण, नदी में मिला था शव
सोरों गेट स्थित मुहल्ला अशोक नगर में किराए पर रहे ओमपाल पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव पीतमनगर हड़ौरा का मूल निवासी था। 27 अगस्त का उसका अपहरण कर लिया गया। दो दिन बाद शव जिला बदायूं के सहसवान क्षेत्र में गंगा नदी में मिला। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी, जिस बोलेरो से अपहरण हुआ था वह हत्थे चढ़ गई। इसी के बाद घटना की परत दर परत खुलती चली आई।
सुपारी देकर कराई गई ओमपाल की हत्या
पुरानी रंजिश के मामले को लेकर किराए के लोगों से ओमपाल की हत्या कराई गई। इस मामले में पुलिस ने जिला फर्रुखाबाद के दो आरोपितों को चिन्हित किया। नोटिस के बावजूद आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सीजेएम कोर्ट ने मामले के आरोपित जिला फर्रुखाबाद कंपिल थाना क्षेत्र के गांव मढ़ईया निवासी पवन उर्फ विपिन, गोपाल पुत्रगण बीरेंद्र के खिलाफ कुर्की के वारंट जारी कर दिए गए हैं। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।

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