Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशीनगर में गला रेत कर किशोर की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, मौसा संग मिलकर वारदात को दिया था अंजाम

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    पडरौना में, एक अदालत ने किशोर की गला रेतकर हत्या करने वाले अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि आरोपी ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद किशोर को रोक लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने गला रेत कर किशोर की हत्या करने वाले अधेड़ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को 34 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। घटना में शामिल सह अभियुक्त मृतक का दोस्त है, जिसकी सुनवाई किशोर बोर्ड में चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा चाैकीदार दिनेश प्रसाद निवासी मथौली बाजार ने तीन अप्रैल 2005 को कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के सरेह में गेहूं के खेत में 17 वर्षीय किशोर का शव पड़ा है। शव की पहचान नहीं हो रही है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई। पहचान के लिए पुलिस ने शव का फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया।

    फोटो देख तमकुहीराज निवासी विनय शंकर गुप्ता कप्तानगंज थाने गए। शव की पहचान 17 वर्षीय पुत्र अनिरुद्ध के रूप में की। बताया कि अनिरुद्ध लाेक मान्य इंटर कालेज सेवरही में 11वीं में पढ़ता था। रामकोला इलाके का 17 वर्षीय किशोर अक्सर घर आता, जाता था। दोनों पिछले वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा कठकुइयां में दिए थे। तभी से दोनों में मित्रता थी।

    एक माह पहले वह घर आया था। उसने बताया कि उसके बड़े भाई आसाम में सेना में हैं आैर उसकी नौकरी भी सेना में लगने वाली है। उसने बताया कि 70 हजार रुपये खर्च आ रहा आप कहें तो अनिरुद्ध के लिए भी बात करूं। उसकी बात पर विश्वास कर 40 हजार रुपये तत्काल दे दिया। मांगने पर दो अप्रैल को शेष रुपये लेकर अनिरुद्ध संग उसके बताए स्थान रामकोला में सरस्वती पीसीओ पर पहुंचे।

    यह भी पढ़ें- तीन माह से लापता पिता की खोज में बेटियां सड़कों पर, पोस्टर लेकर कर रहीं तलाश

    वहां उसके अलावा उसके मौसा गुलाब निवासी मथौली बाजार भी थे। रुपये लेने के पश्चात उसने अनिरुद्ध को रोक लिया और कहा कि आप जाइए। आज हम भैया से फाइनल बात कर लेंगे। कल अनिरुद्ध संग तमकुही आएंगे। अगले दिन अनिरुद्ध घर नहीं आया। उसके अलगे दिन हम रामकोला गए।

    पता चला कि वह मौसा के घर मथौली बाजार गया है। वहां पहुंचने पर उसने बताया कि अनिरुद्ध आसाम गया है। मेरे साथ वह घर आया। कहा कि आज रात आठ बजे पीसीओ से भैया से बात होगी। रात आठ बजे के पहले ही वह गायब हो गया।

    शक होने पर गांव के कुछ लोगों को लेकर उसके घर पहुंचा तो वह नहीं मिला। अखबार में फोटो के जरिये बेटे के बारे में जानकारी हुई। दर्ज मामले में पुलिस ने हत्या सहित कई धाराओं में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। जहां पेश सबूतों, दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।
    गला रेत कर की गई थी