Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 किलो से अधिक आटा, दाल व चावल की पैकिंग पर टैक्स नहीं

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 15 Jul 2022 05:07 PM (IST)

    संतोष पनामा का कहना है कि बैठक में गैर ब्रांडेड वस्तुओं पर टैक्स लगाने का फैसला हुआ था।

    Hero Image
    25 किलो से अधिक आटा, दाल व चावल की पैकिंग पर टैक्स नहीं

    25 किलो से अधिक आटा, दाल व चावल की पैकिंग पर टैक्स नहीं

    जागरण संवाददाता, कौशांबी : गैर ब्रांडेड आटा, दाल, चावल, सूजी की 25 किलो और इससे अधिक की प्री-पैकिंग व लेवल पर जीएसटी नहीं लगेगी। जबकि इससे नीचे की प्री-पैकिंग व लेवल पर टैक्स लगेगा। इससे निर्माताओं को तो टैक्स से राहत मिलेगी़, लेकिन छोटी पैकिंग करने वाले टैक्स के दायरे में आएंगे। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 13 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दिया है। पिछले महीने के अंत में चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में गैर ब्रांडेड आटा, दाल, चावल, सूजी आदि पर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। यह 18 जुलाई से प्रभावी होगा। हालांकि, फुटकर दुकानदारों द्वारा इन सामानों का दाम पहले से ही बढ़ा दिया गया है। दाल, चावल के रेट पांच रुपये और आटा का दाम दो रुपये किलो तक बढ़ा है। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इस बात का हवाला दिया गया है कि ‘मेट्रोलाजी रीपैट कम्युनिटी रूल-2011’ में कहा गया है कि 25 किलो अथवा इससे अधिक की पैकिंग पर टैक्स लागू नहीं होगा। लिहाजा, उस नियम के क्रम में 18 जुलाई से प्रभावी होने वाले टैक्स के दायरे में इससे नीचे की प्री-पैकिंग ही आएगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि बैठक में गैर ब्रांडेड इन वस्तुओं पर टैक्स लगाने का फैसला हुआ था। हालांकि, पैकिंग और लेवलिंग की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। अधिसूचना से यह साफ हो गया कि कितनी मात्रा की पैकिंग पर टैक्स लगेगा और कितनी पर नहीं लगेगा। उनका कहना है कि मौजूदा समय में 25 किलो से ज्यादा आटा, दाल, चावल बहुत कम लोग खरीदते हैं। ऐसे में ज्यादातर नागरिकों को टैक्स का भार वहन करना ही पड़ेगा। निर्माताओं को इससे छूट जरूर मिल गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें