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    टैक्सी परमिट नहीं लेने वालों की आएगी शामत, यूपी के इस जिले में परिवहन विभाग करेगा कड़ी कार्रवाई

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:43 PM (IST)

    कासगंज में स्कूली बच्चों को ढोने वाले निजी वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। परिवहन विभाग टैक्सी परमिट के नियमों का पालन न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। केवल 11 वाहन चालकों ने ही टैक्सी परमिट लिया है जबकि बाकी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा।

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    निजी वाहनों से ढोए जा रहे स्कूली बच्चे, होंगे सीज

    जागरण टीम, कासगंज। स्कूली बच्चों का ले जाने एवं लाने का कार्य निजी वाहन स्वामी कर रहे है। इसके बदले में अभिभावकों से खासी फीस भी वसूल रहे हैं। इन वेन के व्यवसायिक उपयोग को देखते हुए इन्हें टैक्सी परमिट लेने के निर्देश दिए गए। लेकिन वाहन स्वामी इस कार्य में लापरवाही कर रहे हैं।

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    संभागीय परिवहन विभाग अब इन सख्ती का प्लान बना रहा है। ऐसे वाहन स्वामियों व चालकों के खिलाफ अभियान को तेज कर कार्रवाई की जाएगी।

    स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को टैक्सी में परमिट जरूरी

    एक सितंबर से ऐसे निजी स्कूली वाहन जिनमें बच्चों को स्कूल ले जाया व लाया जा रहा थे, उन्हें टैक्सी परमिट में बदलवाने के लिए अभियान शुरु किया गया। जिसमें स्कूल वाहन स्वामियों को टैक्सी परमिट की जरूरतों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद मात्र 11 वाहन चालकों ने टैक्सी परमिट लिया है और सफेद रजिस्ट्रेशन प्लेट के स्थान पर टैक्सी की पीली रंग की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा ली।

    अभी तक मात्र 11 ने ही बदलवाया है टैक्सी परमिट में

    शेष वाहन स्वामी अभी भी रूचि नहीं ले रहे हैं। उनकी यह लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। विभाग के द्वारा अभियान को तेज कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहन जिन पर टैक्सी परमिट नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाते हुए पाए जाने पर उन्हें सीज किया जाएगा।वाहन चालक पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।

    आकड़ों की नजर में

    162 कुल स्कूली वाहन हैं पंजीकृत

    50 स्कूली बसें हैं पंजीकृत

    112 स्कूली वेन (कैब) हैं पंजीकृत

    यदि वाहन का उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है, तो टैक्सी परमिट जरूरी है। निजी वाहन स्वामी अपने वाहन (वेन) स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकते। निजी वाहन उनके निजी उपयोग के लिए हैं। ऐसे सभी वाहनों को टैक्सी परमिट में बदलवाया जाना जरूरी है। अन्यथा कार्रवाई कर सीज किया जाएगा। - राम प्रकाश मिश्र, एआरटीओ