40 वर्ष पुराने गबन के मामले में अपील खारिज कर सेशन कोर्ट ने सजा रखी बरकरार
कानपुर देहात में 40 साल पुराने उर्वरक घोटाले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। आरोपी इंद्रसेन सिंह को तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला 1984 में झींझक स्थित उर्वरक बिक्री केंद्र में हुए गबन से जुड़ा है जिसमें लगभग डेढ़ लाख रुपये की हेराफेरी हुई थी।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब 40 वर्ष पूर्व झींझक में उर्वरक बिक्री केंद्र में गबन के मामले की सुनवाई करते हुए दो साल पहले निचली अदालत ने आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए उसे तीन साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया था।
आरोपित ने आदेश के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील की थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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