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    कानपुर नगर निगम सदन ने नामांतरण शुल्क 6500 रुपये सशर्त किया स्वीकृत, देरी हुई तो लगेगा जुर्माना

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    कानपुर नगर निगम सदन ने नई संपत्ति नामांतरण और पंजीकृत वसीयत के लिए 6500 रुपये का शुल्क सशर्त स्वीकृत किया है। इसमें आवेदन शुल्क 1000, नामांतरण शुल्क 5 ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम सदन ने पंजीकृत वसीयत या कानूनी वसीयत और नई संपत्ति नामांतरण कराने के लिए सिर्फ 65 सौ रुपये शुल्क को सशर्त स्वीकृति दे दी है। तय समय पर नामांतरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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    नगर निगम कार्यकारिणी पहले ही नामांतरण शुल्क का प्रस्ताव पास कर चुकी है। अब 29 दिसंबर सोमवार से लोगों से एक माह तक आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 15 दिन में निस्तारण किया जाएगा। आपत्ति व निस्तारण के बाद फिर से स्वीकृति के लिए सदन में रखा जाएगा।

    वर्ष 2018 में नगर निगम सदन ने नई संपत्तियों के नामांतरण शुल्क को संपत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से कीमत का एक प्रतिशत कर रखा था। इसको लेकर विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा के सामने नई संपत्ति में डीएम सर्किल रेट एक प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव रखा।

    इस मामले में शासन ने सभी नगर निगम ने नामांतरण शुल्क एकरूपता करने के लिए शासनादेश जारी किया। इसके तहत पंजीकृत वसीयत व कानूनी वारिस के तहत 1000 वर्गगज तक एक हजार रुपये, 1000-2000 वर्गगज तक दो हजार रुपये. 2000-3000 वर्गगज तक तीन हजार रुपये व 3000 वर्ग गज से अधिक में पांच हजार रुपये शुल्क रखा।

    वहीं खरीदी गई संपत्ति के लिए 5 लाख रुपये तक एक हजार रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक दो हजार रुपये 10 लाख से 15 लाख रुपये तक तीन हजार रुपये, 15 लाख से 50 लाख रुपये तक पांच हजार रुपये, 50 लाख रुपये से अधिक-10 हजार रुपये (अधिकतम) तय किया।

    नगर निगम कार्यकारिणी ने 10 दिसंबर को सभी संपत्तियों से नामांतरण शुल्क 65 सौ रुपये कर दिया था। सदन में नामांतरण शुल्क का प्रस्ताव रखा गया। सदन ने नामांतरण शुल्क 65 सौ रुपये स्वीकृत कर दिया। महापौर ने कहा कि देर से नामांतरण पर जुर्माना लगेगा।

    इसके तहत एक साल से तीन साल के बीच में एक हजार रुपये, तीन साल से पांच साल के बीच में दो हजार रुपये, पांच साल से 10 साल के बीच में पांच हजार रुपये और 10 साल से ऊपर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

    अब ऐसा होगा शुल्क

    • नई संपत्ति, पंजीकृत और कानूनी वसीयत
    • आवेदन के लिए-एक हजार रुपये
    • नामांतरण शुल्क-पांच हजार रुपये
    • विज्ञापन शुल्क-पांच सौ रुपये