Irfan Solanki Case: इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे, जानें किसमें अब तक क्या-क्या हुआ?
कानपुर में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक में उन्हें सजा हुई तीन में दोषमुक्त हुए और चार में फाइनल रिपोर्ट लगी है। एक मुकदमे में आरोप तय नहीं हुआ है जबकि एक रिवीजन पर है। शेष आठ मुकदमों में सुनवाई जारी है जिनमें कई आगजनी की घटना के बाद दर्ज किए गए थे।

जागरण संवादादाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कुल 18 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें आगजनी के मुकदमे में इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई गई थी। तीन मुकदमों में वह दोषमुक्त हो चुके हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) लगा दी गई थी। एक में आरोप तय नहीं हुआ है। एक रिवीजन पर चल रहा है। आठ मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इनमें से कई मुकदमे आगजनी की घटना के बाद दर्ज हुए थे।
इन मुकदमों में विचारण
- 1-गैंग्सटर: उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में 26 दिसंबर 2022 को इरफान, रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी। कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है।
- 2-फर्जी आधार कार्ड: थाना ग्वालटोली में 26 नवंबर 2022 को तत्कालीन जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने इरफान, रिजवान समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आगजनी के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कूटरचित दस्तावेजों से अशरफ अली के नाम से आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की।
- 3-रंगदारी: छह दिसंबर 2022 को थाना जाजमऊ में अनवरगंज निवासी अकील ने इरफान, रिजवान, मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि इन लोगों ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। मांग पूरी न करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं।
- 4-सरकारी काम में बाधा: 26 दिसंबर 2022 को थाना ग्वालटोली में इंस्पेक्टर जेनेंद्र सिंह तोमर ने इरफान व अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस अफसर से बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- 5-बलवा व धमकी: 26 दिसंबर 2022 को मो. नसीफ आरिफ ने जान से मारने की धमकी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- 6-कोरोना अधिनियम उल्लंघन: 15 जनवरी 2022 को अनवरगंज में दरोगा मो. हसन जैदी ने इरफान और अन्य लोगों के खिलाफ कोरोना अधिनियम व आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- 7-आचार संहिता उल्लंघन: चमनगंज थाने में 11 मार्च 2022 को दरोगा तेजवीर ने इरफान और छह-सात सौ अन्य लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, धारा 144 के उल्लंघन और बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- 8-चुनाव प्रभावित करना: 17 जनवरी 2017 को इरफान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ थाना कर्नलगंज में चुनाव प्रभावित करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
(नोट-आंकड़े अभियोजन के मुताबिक।)
इरफान के खिलाफ आठ मुकदमों में विचारण चल रहा है। अभियोजन ने सभी मुकदमों में सटीक पैरवी की तैयारी की है। इन मुकदमों में सजा दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा।
-दिलीप अवस्थी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी
देर से ही सही मगर उच्च न्यायालय ने न्याय किया। 33 महीने बाद इरफान और रिजवान की रिहाई होने की उम्मीद है। आगे विचारण में भी न्याय होगा। इरफान और रिजवान दोषमुक्त होंगे।
-शिवाकांत दीक्षित, इरफान के अधिवक्ता
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