कानपुर में महाठग रविंद्रनाथ सोनी पर बढ़ाई गई ऐसी धारा, कोर्ट ने कल किया तलब
कानपुर में महाठगी के आरोपी रविंद्रनाथ सोनी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने तलब किया है। रविंद्रनाथ पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने महाठगी के आरोपित रविंद्रनाथ सोनी को शनिवार को तलब किया है। कोतवाली में दर्ज किए गए मुकदमे में रविंद्रनाथ को धोखाधड़ी और षड़यंत्र की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मुकदमे के विवेचक जगदीश प्रसाद पांडेय ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि रविंद्रनाथ के मुकदमे में विवेचना के दौरान उस पर बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात करने से संबंधित आईपीसी की धारा 409 बढ़ाई गई है।
इस धारा में भी रविंद्रनाथ को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने उसे तलब कर लिया है।
अधिवक्ता की जमानत पर सुनवाई आठ को
कानपुर: धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद अधिवक्ता आशीष शुक्ला की जमानत पर जिला जज की कोर्ट में अब आठ जनवरी को सुनवाई होगी।
बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने कोतवाली में आशीष के शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आशीष पर इंटर की फर्जी मार्कशीट से विधि स्नातक की डिग्री लेने का आरोप है।

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