बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण की अवधि बढ़ी, उपभाेक्ता अब 3 जनवरी तक ले सकते हैं छूट का लाभ
बिजली बिल राहत योजना के तहत कानपुर में पंजीकरण की अवधि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 3 जनवरी 2026 कर दी गई है। केस्को के एलएमवी-1 और एलएमवी-2 उपभोक्ताओं को ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण की प्रथम चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 जनवरी 2026 कर दिया गया है। केस्को मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया योजना का लाभ केस्को के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।
योजना के एलएमवी-1 (घरेलू) श्रेणी में अधिकतम 2 किलोवाट भार तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी में 1 किलोवाट भार तक के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत दी जा रही है। इसके साथ ही विद्युत चोरी से जुड़े सभी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में भी छूट का प्रावधान है।
बताया गया है कि योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। केवल पंजीकरण की प्रथम चरण की समय-सीमा को बढ़ाया गया है, जबकि योजना की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्षांत अवकाश और तकनीकी कारणों से कई उपभोक्ता पंजीकरण नहीं करा सके थे, जिसे देखते हुए अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया है। अब पात्र उपभोक्ता 3 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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