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    सुभाष चिल्ड्रेन सोसायटी को प्रतिबंधित कर दर्ज कराया मुकदमा, बच्चों को भेजा जाएगा लखनऊ शिशु गृह

    By Abhishek AgnihotriEdited By:
    Updated: Wed, 25 May 2022 11:59 AM (IST)

    कानपुर देहात के डा. भीमराव आंबेडकर इंटर कालेज परसौली में सुभाष चिल्ड्रेन सोसायटी को राज्य बाल संरक्षण आयोग व बाल कल्याण समिति के आदेशों की अवहेलना करने पर प्रतिबंधित किया गया है। अब संस्था के बच्चों को लखनऊ शिशु गृह में आवासित कराया जाएगा।

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    कानपुर देहात के रनियां में संचालित है सोसायटी।

    कानपुर देहात, जागरण संवाददाता। सुभाष चिल्ड्रेन सोसायटी की ओर से मनमाने ढंग से कार्य करने, बाल कल्याण समिति के आदेश की अवहेलना करने सहित अन्य अनियमितता पर 21 मई को मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही संस्था को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए आवासित बच्चों को लखनऊ शिशु गृह भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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    डा. भीमराव आंबेडकर इंटर कालेज करबक परसौली रनियां में सुभाष चिल्ड्रेन सोसायटी का संचालन किया जा रहा है। राज्य बाल संरक्षण आयोग व बाल कल्याण समिति के आदेशों की अवहेलना करने पर अपर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से जांच की गई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने व अनुशासनहीनता पर मान्यता रद कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी मनमाने ढंग से सोसायटी का संचालन होता रहा। नियमों की अनदेखी करने पर डीएम ने निदेशालय को पत्र लिखा था और सोसायटी को प्रतिबंधित करते हुए बच्चों को लखनऊ शिशु गृह आवासित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडेय ने बताया कि वर्ष 2018 से 2020 तक सोसायटी की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति के आदेशों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से कार्य किया गया। जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर कानपुर नगर व देहात सोसायटी को प्रतिबंधित किया गया है। अकबरपुर कोतवाली में संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।