Updated: Wed, 26 Feb 2025 03:46 PM (IST)
कानपुर में महिला कांग्रेस नेता ने पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्हें बेटी पैदा होने के कारण भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। महिला कांग्रेस नेता ने पति और ससुरालीजन पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मंगलवार को रेलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उन्होंने पति और ससुरालीजनों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पति व ससुरालीजन बेटी पैदा होने को लेकर भी सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं।
शादी के कुछ महीनों के बाद से ही ससुरालीजन करने लगे प्रताड़ित
रेलबाजार निवासी कांग्रेस नेता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि छह साल पहले उनकी शादी जौनपुर निवासी युवक से हुई थी। उन्हें एक चार साल की बेटी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद से ही एसयूवी कार के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद बेटी पैदा होने का ताना दिया जाने लगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कांग्रेस नेता ने थाने में पति के खिलाफ दी तहरीर
पीड़िता का कहना है कि तीन साल पहले एक विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। पीड़िता का आरोप है कि उनका जेठ नशे का लती है। उसने पहली शादी में ज्यादा दहेज लेकर पत्नी को तलाक दे दिया। फिर दूसरी शादी में भी दहेज लिया। इसके बाद भी ससुरालीजन जेठ की दूसरी पत्नी से दहेज की मांग को लेकर उन्हें भी प्रताड़ित करते हैं।
![]()
इसे भी पढ़ें- पिता ने बड़े अरमानों से की शादी... दो बेटियां पैदा हुई तो बहू को घर से निकाल कर ली दूसरी शादी; एफआईआर दर्ज
पीड़िता ने जेठ पर छेड़खानी का लगाया आरोप
आरोप है कि जेठ पीड़िता को कमरे में अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। उन्होंने पति से शिकायत की तो उल्टा पति ने उन्हें ही मारा-पीटा। पिछले साल जनवरी में पति, सास-ससुर और जेठ ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया।
पीड़िता ने ससुरालीजनों पर दर्ज कराया मुकदमा
पीड़िता ने बताया कि उस समय किसी तरह से वह जान बचाकर दूसरे कमरे में भागीं, लेकिन आरोपियों ने उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया। एसीपी कैंट सृष्टि सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
दहेज नहीं लेने पर भी हो सकती है कार्रवाई
बता दें कि बीते दिनों देश की शीर्ष अदालत ने यह माना कि आईपीसी के सेक्शन 498ए के तहत अपराध दर्ज करने के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।