Fatehpur News: दहेज के लालच में पीटकर मार डाला था गर्भवती को, पति-सास व देवर-जेठ को उम्रकैद
फतेहपुर में दहेज के लालच में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास, देवर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गर्भवती विवाहिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने वाले पति, सास, देवर व जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। यह घटना कल्यानपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव की 18 जून 2020 की है। वादी बिंदकी कोतवाली के चक माधोपुर गांव के नागेश के मुताबिक दहेज में एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति बीनू, सास शारदा, जेठ गुड्डू उर्फ नंदलाल व देवर रेनू ने पुत्री को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने तर्क रखे।

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