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    औरैया में रंजिश में गोली मारकर की थी हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:09 PM (IST)

    औरैया के दिबियापुर क्षेत्र में 14 वर्ष पहले रंजिश के चलते हुई युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है और प्रत्येक पर 42-42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

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    जागरण संवाददाता, औरैया। दिबियापुर में बंबी रोड पर 14 वर्ष पहले रंजिश में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 42-42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषियों को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।

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    जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी चंद्रशेखर निवासी ग्राम कन्हई का पुरवा ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक, नौ अक्टूबर 2011 को वह व उसके पति बाइक से फफूंद के देवी का पुर्वा गांव से रिश्तेदार विनय कुमार के साथ उसके यहां से दूध लेकर लौट रहे थे।

    वहीं, दूसरी बाइक पर देवर रमाकांत ग्राम कन्हई का पुरवा से दूध लेकर आ रहा था। शाम करीब छह बजे बंबी रोड पर मेवालाल के मकान के पास दो बाइक पर सवार धीरज पुत्र बलवीर सिंह निवासी रसूलपुर थाना अजीतमल, विजय पाल पुत्र पुत्तीलाल निवासी कठेला थाना इंदरगढ़ जिला कन्नौज, अनिल राजपूत पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला गढ़ी थाना बेवर जिला मैनपुरी व दो अज्ञात व्यक्तियों ने पति की बाइक को ओवरटेक करके रोक लिया। तमंचे से पति को गोली मार दी। सिर व पेट में गोली लगने से मौके पर ही पति की मौत हो गई। इसके बाद आरोपित हम सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

    बताया कि पति को आठ अगस्त 2011 को गोली मारी गई थी, जिसका मुकदमा थाना फफूंद में दर्ज हुआ था। इसी रंजिश में आरोपितों ने पति की हत्या कर दी। हत्या की साजिश गांव के ही जय सिंह उर्फ राजू पुत्र नाथूराम ने रची, जो सेना में नौकरी करता है। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने सजा सुनाई। आयुध अधिनियम में दो-दो वर्ष का कारावास व चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि दिवंगत के स्वजन को अदा करने का भी आदेश दिया।