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    यूपी के एक और शहर में गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर, दो सौ दुकान-घरों पर चस्पा किया गया नोटिस

    Updated: Sun, 25 Aug 2024 12:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन ने कानपुर जिले में गोल चौराहे से आइआइटी तक जीटी रोड के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के लिए 200 दुकान घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इन्हें 10 दिन तक जगह खाली करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाएगा।

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    कल्याणपुर में अवैध कब्जेदार के घर में नोटिस चस्पा करता कर्मचारी। पीडब्ल्यूडी एनएच

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोल चौराहे से आइआइटी तक जीटी रोड के दोनों ओर अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा। दोनों ओर कच्चे आवास, दुकान के साथ ही झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसके चलते दिनभर जाम लगा रहता है। एनएच लोक निर्माण विभाग ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दो सौ से अधिक लोगों को चिह्नित कर नोटिस चस्पा की गई है। 10 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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    जीटी रोड पर आइआइटी गेट से रामादेवी चौराहे तक 18 किलोमीटर में अवैध कब्जेदार हैं। सरकारी जमीन पर आवास, दुकान, रेस्त्रां के साथ ही दुकानें बना ली गई हैं। अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कई बार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन एनएच लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई नोटिसों तक सीमित रहती है।

    बीते एक सप्ताह में आइआइटी गेट से कल्याणपुर तक दो सौ से अधिक लोगों के घर व दुकान में नोटिस चस्पा की गई हैं। अफसरों का कहना कि 10 दिनों के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में आइआइटी से रामाडेंटल मोड़ तक व दूसरे चरण में अवधपुरी से रावतपुर तक अभियान चलेगा और बुलडोजर से अवैध कब्जे ढहाए जाएंगे।

    तीन माह पहले भी 85 लोगों को दी गई थीं नोटिसें

    विभाग ने तीन माह पहले भी रोड पर कब्जा करने पर 87 लोगों को नोटिस दी थी। नोटिस मिलने के बाद अवैध कब्जेदारों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अभियान नहीं चला था। अफसरों का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस दी गई है, उनको रोड से हटाया जाएगा।

    एनएच पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जयंत ने बताया-

    जीटी रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए अस्थायी और स्थायी अवैध कब्जेदारों को नोटिसें दी गई हैं। 10 दिनों में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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