कन्नौज में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन, नहीं कराया तो पेंशन बंद!
कन्नौज में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए सत्यापन शुरू किया है। आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक कराना अनिवार्य है। 30 जून तक सत्यापन न कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है। लाभार्थी जन सेवा केंद्र या समाज कल्याण विभाग में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया सरल है, आधार कार्ड और पेंशन खाता विवरण आवश्यक है।

जागरण संवाददाता,कन्नौज। वृद्धावस्था पेंशन में धांधली को रोकने के लिए सरकार ने सत्यापन के आदेश दिए हैं। इससे उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी हो रही है। इसके लिए सरकार ने पेंशनधारकों की सूची जारी की है।
वृद्धावस्था पेंशन के करीब 76040 लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। इस काम को हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। इसको लेकर शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सत्यापन की क्रास चेकिंग विभागीय अधिकारियों को करनी होगी। इसमें पारदर्शिता बनी रहे।
जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या करीब 76040 है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्रों को एक हजार रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। शासन ने ऐसे सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराए जाने का आदेश दिया है। शासन से जारी आदेश के बाद तहसील स्तर पर लेखपाल को और ब्लाक स्तर पर सचिव को सत्यापन कराए जाने का जिम्मा सौंपा गया है।
यह कार्य 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करने का आदेश है। सत्यापन के बाद जो सूची अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी क्रास चेकिंग जिला समाज कल्याण अधिकारी के अलावा उच्चाधिकारियों द्वारा भी की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कराए जाने का आदेश शासन स्तर से मिलने के बाद इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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