शादी अनुदान योजना का कैसे मिलता है लाभ?
कन्नौज, जागरण प्रतिनिधि : अगले माह लड़की की शादी होनी है। विभाग में शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन किया जाएगा? आवेदन करने के कितने दिन बाद योजना का लाभ मिलेगा?
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यश कुमार वर्मा से टेलीफोन पर लोगों ने जागरण प्रश्न प्रहर में कही। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की शादी से पहले कार्यालय में प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन करना होगा। बजट आने पर उसको योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस तरह से कई सवाल लोगों ने श्री वर्मा से पूछे। उन्होंने उन समस्याओं का तत्काल निदान कर दिया।
समस्या : लड़की की शादी वर्ष 11 में की थी, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला।-शिवप्रकाश, मानीमऊ
निदान : इस योजनांतर्गत लाभार्थी को वित्तीय वर्ष में लाभ देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद पात्र को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
समस्या : शादी अनुदान योजना का कैसे लाभ मिलता है।-रामसेवक कठेरिया, छिबरामऊ
निदान : शादी से पहले तहसील से फार्म खरीदकर आवेदन करें। इसके बाद लड़की, पिता व शादी होने वाले लड़के की फोटो, शादी कार्ड, 100 रुपए का स्टाप, उम्र का प्रमाण पत्र आदि लगाकर जमा करें। बजट आने पर योजना का लाभ मिलेगा।
समस्या : छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला।-रमेश चंद्र तिवारी, छिबरामऊ
निदान : समाज कल्याण विभाग में विद्यालय द्वारा भेजी गई सूची में आवेदनकर्ता का नाम देखे। इसमें नाम होने के बाद भी पात्र को लाभ मिलेगा।
समस्या : शादी अनुदान योजना को आवेदन किया, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला। -अजय पाल, उग्गापुर्वा
निदान : आवेदन पत्र का कार्यालय में पता करें। कागजात पूर्ण न होने पर पात्र को योजना से दूर कर दिया जाता है। अगर ऐसा तो कागज पूर्ण कर दें, इसके बाद लाभ दिया जाएगा।
समस्या : आवेदन के बाद भी शादी अनुदान योजना का लाभ नहीं मिला है। -शरद कठेरिया, पलिया भूजपुर
निदान : शादी अनुदान योजना के पात्रों को वरीयता के आधार पर लाभान्वित किया जा चुका है। शेष छूट गए पात्रों के लिए बजट आ गया है, जल्द ही उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
समस्या : मदरसों में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।-मोहम्मद अशफाक खां, तालग्राम
निदान : वित्तीय वर्ष 2011-12 में मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ही छात्रवृत्ति देने के आदेश थे। वित्तीय वर्ष में इसमें संशोधन किया गया है। अब पिछड़ा वर्ग विभाग सिर्फ पिछले वर्ग के छात्रों को ही वजीफा देगा।
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