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    किसानों का दर्द बाँटेगी दुर्घटना सहायता योजना

    0 90 दिन के अन्दर देनी होगी दुर्घटना की सूचना झाँसी : मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की सम

    By JagranEdited By: Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:05 AM (IST)
    किसानों का दर्द बाँटेगी दुर्घटना सहायता योजना

    0 90 दिन के अन्दर देनी होगी दुर्घटना की सूचना

    झाँसी : मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए मण्डी परिषद को आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में मिलने वाली राशि को तत्काल पीड़ित को उपलब्ध करायें। दुर्घटना में प्रभावित किसान अथवा मजदूर को 90 दिन के अन्दर दुर्घटना की सूचना मण्डी समिति सचिव अथवा उप़िजलाधिकारी को देनी होगी।

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    योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर मदद मिलेगी। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य करते समय दुर्घटना होने पर किसान, खेतिहार, मजदूर एवं मण्डी पल्लेदार को ही सहायता राशि मिलेगी। कोई व्यक्ति या मजदूर किसी ठेकेदार अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान या स्वयं व्यवसायी की भांति कोई कार्य कर रहा है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए पीड़ित को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये। उसकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।

    0 इन दुर्घटनाओं में सहायता राशि मिलेगी

    - किसान को कृषि उपकरणों एवं कीट-रोग नाशक रसायनों के प्रयोग से।

    - बैलगाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉली व अन्य वाहनों का उपयोग कृषि कार्य व ढुलाई आदि के समय।

    - कुँआ, नलकूपों की खुदाई अथवा उनकी गहराई बढ़ाते समय।

    - गाय, बैल आदि पशुओं द्वारा सींग मारने अथवा विषैले जन्तुओं या हिंसक जानवरों के काटने अथवा हमला करने पर।

    - कृषि कार्य करते समय सर्पदंश अथवा विषैले जन्तुओं के काटने पर मुत्यु के सम्बन्ध में पोस्टमॉर्टम के दौरान का पंचनामा अथवा ग्राम प्रधान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    0 झूठे आवेदन पर कार्यवाही होगी

    मण्डी समिति को जाँच के दौरान छल-कपट, धोखा देने की जानकारी प्राप्त होती है तो इसकी पुष्टि होने पर धनराशि ब्याज सहित वसूल कर ली जायेगी। दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

    0 योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि

    - दुर्घटना में मृत्यु होने पर आवेदक को 2 लाख रुपये मिलेंगे।

    - दुर्घटना होने पर दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आँखें या इनमें से कोई 2 क्षति की क्षति होने पर 75 ह़जार रुपये दिये जायेंगे।

    - दुर्घटना में एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर 40 ह़जार रुपये दिये जायेंगे।

    - दुर्घटना में एक हाथ की एक साथ 4 अंगुलियों की क्षति होने पर 30 ह़जार रुपये दिये जायेंगे।

    - दुर्घटना में एक हाथ की 1 साथ 3 अंगुलियों की क्षति होने पर 25 ह़जार रुपये दिये जायेंगे।

    - अंगूठे की क्षति होने पर 20 ह़जार रुपये मिलेंगे।

    - दुर्घटना में 1 हाथ की 2 अंगुलियों की क्षति होने पर 15 ह़जार रुपयों की मदद मिलेगी।

    - किसी एक अंगुली की क्षति होने पर 5 ह़जार रुपये की सहायता मिलेगी।

    बीच में बॉक्स :::

    0 इन फोन नम्बर पर जानकारी प्राप्त करें

    - पंकज कुमार गुप्ता

    उपनिदेशक प्रशासन

    कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

    9458004756

    - पंकज शर्मा

    सचिव

    कृषि उत्पादन मण्डी समिति

    8979833783

    फाइल : दिनेश परिहार

    समय : 9:15

    3 अगस्त 2020