40 लाख की नौकरी करने वाला दहेज में… अतुल सुभाष ने कोर्ट में उठाया था सवाल, 2022 में शुरू हुआ था मुकदमे का सिलसिला!
बेंगलुरु में निजी कंपनी के उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने 2022 में अतुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। अतुल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि निकिता और उसके परिवार ने उसे झूठे मुकदमों में फंसाया और आत्महत्या के लिए उकसाया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष के 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर जान देने के मामले की शुरुआत 2022 में हुई थी।
जौनपुर नगर के रुहट्टा वर्तमान में मधारेटोला निवासी निकिता सिंघानिया ने वर्ष 2022 में पति अतुल के खिलाफ सदर कोतवाली में उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। न्याय मिलने में देरी व झूठे मुकदमों में फंसाए जाने से आहत अतुल ने मंगलवार को बेंगलुरु में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
2022 में निकिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
कोतवाली प्रभारी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि 2022 में निकिता की ओर से अतुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। अतुल के खुदकुशी करने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। अभी तक लड़की के घरवालों के खिलाफ मेरे यहां कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है।
उधर, बेंगलुरु में अतुल के छोटे भाई की ओर से निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया, रिश्तेदार सुशील सिंघानिया के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने का केस दर्ज कराया है।
इसके साथ ही तीन करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है। दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि घरवालों की ओर से रुपये की मांग व आत्महत्या के बार-बार उकसाए जाने की वजह से उसके भाई ने खुदकुशी की।
10 लाख रुपये दहेज मांगने की बात पर उठाया था सवाल
निकिता सिंघानिया ने पति अतुल, सास अंजू ससुर, पवन व देवर विकास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में निकिता ने आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी।
शादी के बाद अतुल, उसके पिता पवन,माता अंजू व भाई विकास दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर मारपीट व हैवानियत करता था। 16 अगस्त 2019 को मायके जाकर 10 लाख रुपये मांगे।
अगले दिन उसके पिता की आघात से मौत हो गई। 17 मई 2021 को अतुल ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से वह मायके में है। अतुल ने कोर्ट में कहा था कि 40 लाख रुपये की नौकरी करने वाला दहेज में 10 लाख रुपये क्यों मांगेगा?
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो सकती थी सुनवाई
अतुल ने सुसाइड नोट में यह उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई दिल्ली से व बूढ़े मां-बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए हैं। स्वयं उसे साल भर में कम छुट्टियां मिलती थीं वह निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचा। बार-बार कोर्ट दौड़ने से वह तरफ हो चुका था। पिछले कई महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई चल रही है।
मृतक अतुल जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसे 40 बार यहां कोर्ट में बेंगलुरु से आना पड़ा। उसके अधिवक्ता का कहना है वीडियो कांंफ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकती थी। वह बार-बार दौड़ने से त्रस्त हो चुका था। उसने अपने बेटे को अपनी कस्टडी में लेने और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देखने के संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
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