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    सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर को मिली जमानत, इस मामले में पिता संग कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:32 AM (IST)

    मछलीशहर में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर और उनकी बेटी रागिनी सोनकर को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। एक अन्य आरोपित राजेश यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

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    सुभासपा के पूर्व विधायक व मछलीशहर की सपा विधायक को मिल चुकी जमानत।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर नगर में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जुलूस निकालकर आचार संहिता और कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र के सुभासपा के पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर और उनकी पुत्री मछलीशहर की सपा विधायक डाक्टर रागिनी सोनकर को जमानत मिल गई है।

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    कैलाश नाथ सोनकर ने 28 अगस्त 2025 को और डाक्टर रागिनी सोनकर ने छह जून को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने उन्हें उसी दिन 20-20 हजार रुपये की दो-दो जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपित राजेश यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उसकी सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है।

    मछलीशहर थाने के उप निरीक्षक सकलदीप सिंह ने डाक्टर रागिनी सोनकर, सरवर राइन, मोहम्मद मुस्ताक, राजेश यादव, कैलाश नाथ सोनकर और सवा सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2022 को वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर में मौजूद थे।

    इस दौरान शाम करीब 5:55 बजे सपा प्रत्याशी डाक्टर रागिनी सोनकर, उनके पिता कैलाश नाथ सोनकर और अन्य लोग झंडा और बैनर लहराते हुए जुलूस की शक्ल में नगर में घूमे, जिससे आवागमन बाधित हुआ।

    कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। मछलीशहर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। समन जारी होने पर आरोपितों ने कोर्ट में समर्पण किया और जमानत मिली। एक आरोपित के खिलाफ वारंट जारी हुआ है।