अटाला मस्जिद विवाद में आज सुनवाई: क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज के यहां डाली गई निगरानी याचिका
UP News In Hindi जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में विपक्षी वक्फ अटाला मस्जिद ने वाद के क्षेत्राधिकार को लेकर निगरानी याचिका पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। सिविल जज की अदालत के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इसे स्वीकृत किया था। इस पर वादी स्वराज वाहिनी ने आपत्ति दाखिल की थी।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अटाला मस्जिद के मामले में विपक्षी वक्फ अटाला मस्जिद ने वाद के क्षेत्राधिकार को लेकर निगरानी याचिका पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। गत 18 फरवरी को जिला जज की अदालत में सुनवाई थी, हालांकि अदालत ने इसके लिए अगली सुनवाई को 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी थी। सिविल जज की अदालत के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में गत 20 नवंबर को निगरानी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने निगरानी स्वीकृत किया था।
पूर्व में वक्फ अटाला मस्जिद ने सिविल जज कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि वादी स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का दावा क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने वक्फ अटाला मस्जिद का प्रार्थना पत्र 22 अक्टूबर को निरस्त करते हुए जवाबदेही, अमीन रिपोर्ट आदि की सुनवाई के लिए तिथि नियत की थी। इसी आदेश के खिलाफ वक्फ अटाला मस्जिद के सचिव ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी दाखिल किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकृत किया था।
वादी ने दाखिल की थी आपत्ति
इस पर वादी स्वराज वाहिनी ने आपत्ति दाखिल की थी। कहा था कि वक्फ अटाला मस्जिद के संबंध में सिविल जज कोर्ट का आदेश दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने व विधि व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के बाद पारित किया था जो बिल्कुल सही है और विधि एवं न्याय के अनुकूल है। वक्फ अटाला मस्जिद द्वारा केवल मुकदमे को विलंबित करने के लिए दुर्भावना पूर्ण तरीके से निगरानी दाखिल की गई है जो निरस्त होने योग्य है।
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