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    Jaunpur News: पूर्व सांसद हरिवंश, विधायक पुत्र रमेश सिंह समेत तीन की गिरफ्तारी का वारंट जारी, जालसाजी का आरोप

    Updated: Sat, 01 Mar 2025 02:57 PM (IST)

    जौनपुर की ताजा खबर पूर्व सांसद हरिवंश सिंह उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जालसाजी के मामले में कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। 17 फरवरी को जमानती वारंट इस आशय का प्राप्त हुआ कि आरोपित घर पर नहीं मिले। घर वालों को न्यायालय समय व तारीख जाने के लिए बताया गया।

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    कोर्ट ने जारी किया वारंट। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)

    संवाद सहयोगी, जागरण, जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर ने शुक्रवार को अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह व दुर्गेश सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अग्रिम आदेश के लिए छह मार्च तिथि नियत की गई।

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    कोर्ट ने अधिवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा दाखिल परिवाद में पूर्व में आरोपितों के खिलाफ गवाहों के बयान के आधार पर जालसाजी का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उन्हें तलब किया, लेकिन आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। 17 फरवरी को जमानती वारंट इस आशय का प्राप्त हुआ कि आरोपित घर पर नहीं मिले। घर वालों को न्यायालय, समय व तारीख जाने के लिए बताया गया।

    इसके पूर्व भेजे गए सम्मन या तो इस आशय की आख्या के साथ प्रस्तुत हुए कि आरोपित घर पर नहीं मिले या घर वालों ने सम्मन लेने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित तामीला से बच रहे हैं व न्यायालय में उपस्थित होना नहीं चाहते। इस वजह से परिवाद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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    मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है। हुसैनाबाद लाइनबाजार निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके पुत्र विधायक रमेश सिंह व दुर्गेश सिंह निवासी शाहगंज व लक्ष्य गुप्ता निवासी मोहल्ला अहमद खां मंडी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था कि उसके पिता अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जारिए मुख्तारआम मोहिनी श्रीवास्तव से 14 अगस्त 2006 को मकान नंबर 89/ 1 ओलंदगंज में खरीदा था, जो नगर पालिका में दर्ज है।

    कोर्ट ने जारी किया वारंट। जागरण


    आरोपित विपक्षीगण मकान के आसपास की करीब 2100 वर्गफिट जमीन खरीदा, लेकिन विपक्षीगण कूटरचित दस्तावेज तैयार करके छल से परिवादी के मकान का भी क्षेत्रफल मिलाकर अपनी संपत्ति से अधिक 3400 वर्ग फिट क्षेत्रफल को लक्ष्य गुप्ता को विक्रय कर दिया।

    आरोपितों की 2100 वर्ग फीट ही जमीन है, लेकिन साजिश करके बगल के वादी के मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फीट जमीन का बैनामा कर दिया। 29 मई 2021 को करीब सात बजे वादी व भाई दयाशंकर ओलंदगंज में कांप्लेक्स पर मौजूद थे।

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    इसी दौरान हरिवंश व उनके लड़के रमेश व दुर्गेश 7-8 हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए और कांप्लेक्स के बगल में मौजूद उनका मकान गिरा दिया। मकान से करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से उठा ले गए।

    इस मामले में थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। परिवादी व गवाह रमाशंकर और राहुल ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जालसाजी का मामला पाया।