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    जालौन में नाबालिग से गैंगरेप, पॉक्सो कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:36 PM (IST)

    उरई के रेंढ़र थाना क्षेत्र में 2023 में एक किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल कारावास और 45-45 ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, उरई। रेंढ़र थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2023 के अप्रैल माह में किशोरी का घर से अपहरण कर तीन युवकों ने सामूहिक दु्ष्कर्म किया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को पाक्सो कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए 20-20 साल का कारावास व 45-45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

    रेढ़र थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 18 अप्रैल 2023 को पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि 17 अप्रैल की रात 9:30 बजे जब उसने घर में देखा तो उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री नहीं थी। आसपास तलाश किया तो पता चला कि किसी युवक के साथ वह जा रही थी।

    पिता ने सद्दाम उर्फ सलमान पुत्र हसन खान के विरुद्ध अपहरण व पाक्सो का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना की तो कमसेरा गांव निवासी रोहित व महतवानी गांव निवासी प्रदीप का नाम भी अपहरण कराने में सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    किशोरी का मेडिकल कराने के साथ कलम बंद बयान कराए। जिसमें किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म की बात कबूली थी। मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर सात मई 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।

    ढाई साल बाद सोमवार को मुकदमा की सुनवाई पूरी हुई तो गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने तीनों दोषियों को 20-20 साल का कारावास व 45-45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।