तीन दशक पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, बसपा के पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा
जालौन में दोहरे हत्याकांड मामले में बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें 8 सितंबर को दोषी ठहराया था। यह मामला 1994 में चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा गांव में ग्राम प्रधान राजकुमार और उनके भाई जगदीश शरण श्रीवास्तव की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, जालौन। दोहरे हत्याकांड मामले में बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को आजावीन कारावास की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने 8 सितंबर को पूर्व विधायक को दोषी ठहराया था।
चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा गांव में ग्राम प्रधान राजकुमार और उनके भाई सेवानिवृत्त कानूनगो जगदीश शरण श्रीवास्तव की गोली मार कर हुई हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के जज भारतेंदु ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैद गांव में ग्राम प्रधान राजकुमार श्रीवास्तव और उनके भाई जगदीश शरण श्रीवास्तव की तीस मई 1994 को सुबह दस बजे उस समय गोली मार कर हत्या हुई थी जब दोनों भाई घर पर कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे।
इस मामले में प्रधान के भाई रामकुमार की तहरीर पर रुद्रपाल सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान विधानसभा कालपी से बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह सहित पांच लोगों के नाम प्रकाश में आए थे।
बीते सोमवार आठ सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया था। पूर्व विधायक के कोर्ट में हाजिर न रहने के चलते फैसला सुरक्षित करते हुए इसके लिए आज गुरुवार का दिन तय किया गया था।
बुधवार को आरोपित पूर्व विधायक छोटे सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने अपने को निर्दोष कहते हुए न्यायालय के न्याय पर भरोसा जताया था। विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की थी कि वह गुरुवार को उरई जजी सुबह नौ बजे पहुंचे। इसी पोस्ट के बाद से ही प्रशासन सक्रिय हो गया।
गुरुवार सुबह से ही जजी की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा कर फोर्स तैनात किया गया है। दो सेक्शन पीएसी, चार थानों का फोर्स और तीन सीओ तैनात किए गए हैं। कचहरी के आसपास करीब दो सौ पुलिस जवान भी मुस्तैद किए गए हैं। भारी वाहनों की कचहरी की ओर जाने पर रोक है, बाइक सवारों की जांच के बाद भी जाने की छूट दी जा रही है।
यह भी पढ़ें- पूर्व MLA छोटे सिंह का राजनीतिक सफर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।