Updated: Wed, 26 Feb 2025 04:47 PM (IST)
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
जागरण संवाददाता, उरई (जालौन)। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में 350 युवाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके सापेक्ष अभी तक उद्योग केंद्र से 540 आवेदन फॉर्म बैंकों को भेजे भी जा चुके हैं।
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योजना में युवा अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन्हें चार वर्ष तक ब्याज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की प्रगति को लेकर डीएम राजेश कुमार पांडेय ने संबंधित विभागों व बैंक अधिकारियों के को दिशा निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त उद्योग की ओर से बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए चार वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।
बैंकों की ओर से 145 को स्वीकृति मिली
जिले में लक्ष्य 350 के सापेक्ष 540 आवेदन उद्योग विभाग ने बैंकों को प्रेषित किए है। बैंकों की ओर से अब तक 145 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि जिन बैंक शाखाओं में आवेदनों की स्वीकृति और वितरण की प्रगति धीमी है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी नियमित समीक्षा की जाए।
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उन्होंने ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआइ आदि के अधिकारियों से स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
ऐसे करें आवेदन-
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत इच्छुक युवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए msme.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास होनी चाहिए।
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इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व समकक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेज बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, किसी भी संस्था की ओर से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्टांप पर हस्ताक्षरित नोटरी शपथ पत्र देना अनिवार्य है। युवा जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, या अपने निजी मोबाइल से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाकर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
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