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    अब मेडिकल स्टोर से मोबाइल और फोटो स्टेट पर नहीं मिलेंगी ये दवाएं, सौरभ हत्याकांड के बाद निर्देश जारी

    Updated: Thu, 27 Mar 2025 07:21 PM (IST)

    हापुड़ के दवा विक्रेताओं को कहा गया है कि नारकोटिक्स दवाइयों की बिक्री करने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि खरीदने वाला व्यक्ति जो पर्चा आपको दिखा रहा है वो सही भी है या नहीं। खरीदार अधिक पुराने या जाली पर्चे पर ही तो दवा नहीं ले रहा है। यदि ऐसा है तो उससे नया चिकित्सकीय पर्चा लाने के लिए कहें।

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    अब मेडिकल स्टोर से नारकोटिक्स की दवाएं आसानी से नहीं मिलेगी।

    मुकुल मिश्रा, हापुड़। दवा की थोक व फुटकर दुकानों पर लोग अपने चिकित्सकीय परामर्श के पर्चे को मोबाइल या उसकी फोटो स्टेट दिखाकर नारकोटिक्स की दवाई ले लेते हैं। लेकिन दवा विक्रेता मोबाइल या परामर्श के पर्चे की फोटो स्टेट देखकर नारकोटिक्स की दवाई नहीं देंगे। इसके लिए हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। एसोसिएशन ने यह निर्णय हाल ही में जिला मेरठ में हुई घटना के बाद निर्णय लिया है।

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    नारकोटिक्स की कई दवाइयों में हल्का नशा होता है। कई लोग इन दवाइयों को अधिक संख्या में लेकर इसका प्रयोग नशे के रूप में करते हैं। मेडिकल स्टोर से यह दवाई नशा करने वाले लोग मोबाइल पर पुराने चिकित्सकीय पर्चे या पुराने पर्चे की फोटो स्टेट दिखाकर दवा ले लेते हैं। जबकि इन दवाओं को बिना चिकित्सक के पर्चे पर बेचा ही नहीं जा सकता है। इनकी बिक्री करने वाले दवा विक्रेताओं को अलग रजिस्टर रखना होता है। जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होता है।

    सभी दवा विक्रेताओं के निर्देश जारी

    साथ ही उसका आधार कार्ड नंबर भी रजिस्टर में लिखा जाता है। प्रतिमाह उसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को देनी होती है। यदि मेडिकल स्टोर संचालक चाहे तो नशे की एक भी गोली गलत व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में अब एसोसिएशन के पदाधिकारी सख्त हो गए हैं और उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    दवा देने से पहले दवा विक्रेता पर्ची की सत्यता जांच लें

    एसोसिएशन के ग्रुप पर अध्यक्ष दिनेश त्यागी द्वारा संदेश चलाया गया है कि नारकोटिक्स दवाइयों की बिक्री करने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि खरीदने वाला व्यक्ति जो पर्चा आपको दिखा रहा है वो सही भी है या नहीं। खरीदार अधिक पुराने या जाली पर्चे पर ही तो दवा नहीं ले रहा है। यदि ऐसा है तो उससे नया चिकित्सकीय पर्चा लाने के लिए कहें। यदि कोई पर्चे पर लिखीं अन्य दवाइयों को छोड़कर केवल नारकोटिक्स दवा ही ले रहा है तो भी उसे दवाई न दें। 18 वर्ष से कम आयु वाले खरीदार के पास यदि पर्चा भी है तो भी उसे दवा न दें।

    यदि कोई खरीदार नारकोटिक्स दवाई से जुड़ी दस से अधिक गोलियों को लेता है तो, दवाई विक्रेताओं को इसकी जानकारी एसोसिएशन के ग्रुप पर सांझा की जाएगी। इसके लिए सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है तो एसोसिएशन द्वारा ऐसे दवाई विक्रेताओं की सहायता नहीं की जाएगी। - दिनेश त्यागी, अध्यक्ष, हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन

    समय-समय पर भी एसोसिएशन के सदस्यों को ड्रग एक्ट और नारकोटिक्स दवाओं के विषय में ग्रुप पर जानकारी सांझा की जाती रहती है। मेरठ में हुई घटना को देखते हुए दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। - विकास गर्ग, महामंत्री, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन

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