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    Hapur crime: युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 12 साल पुराना है मामला

    Updated: Wed, 19 Feb 2025 05:58 PM (IST)

    Hapur Murder Case हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र में वर्ष 2010 में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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    Hapur News: हापुड़ में 12 साल पुराने हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद। फाइल फोटो

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ शहर के थाना पिलखुवा क्षेत्र में वर्ष 2010 में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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    विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला चंडी मंदिर के कृष्ण कुमार ने चार अगस्त 2010 को थाना पिलखुवा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि चार अगस्त 2010 को उनका पुत्र राजू उर्फ राजीव(30 वर्षीय) सिखैड़ा मार्ग स्थित अपने मां जय दुर्गा नाम के प्रॉपर्टी के कार्यालय पर बैठा था।

    कपिल अपने पिता के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंचा

    इसी बीच चंडी मंदिर कॉलोनी का कपिल अपने पिता बबलू के साथ हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा। आरोपितों ने पीड़िता के पुत्र के साथ गाली-गलौज कर दी। विरोध पर कपिल ने राजू उर्फ राजीव को पकड़ लिया और उसके सीने में गोली मार दी।

    इसके बाद कपिल व उसके पिता बबलू वहां से भागने लगे। इसी बीच पुत्र ने बबलू को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बबलू ने तमंचे की बट से राजू उर्फ राजीव पर वार कर दिया।

    घटना के वक्त कपिल था नाबालिग 

    शोर मचाने पर स्थानीय निवासी शैलेंद्र व प्रशांत वहां पहुंचे। जिन्हें देखकर पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद विवेचक ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। घटना के वक्त कपिल नाबालिग था। इस कारण उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी।

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    मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव के यहां चल रही थी। मामले में बुधवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। न्यायाधीश ने बबलू उर्फ विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कपिल के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।

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