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Hapur: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, एक आरोपित की पहले हो चुकी है मौत

हापुड़ में एक 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि एक आरोपित की पहले ही मौत हो चुकी है।

By Kesav TyagiEdited By: Shyamji TiwariTue, 31 Jan 2023 07:25 PM (IST)
Hapur: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, एक आरोपित की पहले हो चुकी है मौत
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

हापुड़, जागरण संवाददाता। 13 वर्षीय मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाेक्सो एक्ट) ने तीन आरोपित को दोषी करार दिया है। घटना में शामिल एक आरोपित की मौत हो चुकी है। दोषी को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

4 लोगों ने युवती से किया था दुष्कर्म

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 19 दिसंबर 2020 में थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री नहर की पटरी के पास बींड (घास) काट रही थी। इस दौरान गांव अठसैनी निवासी रिहान, अब्दुल, तसलीम और दानिश वहां पहुंच गए।

पुत्री का मुंह दबाकर ईख के खेत में ले गए थे। जहां आरोपितों ने पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुत्री की तलाश करते-करते स्वजन मौके पर पहुंचे थे। पुत्री को बदहवाश हालत में देखकर उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था।

एक आरोपित की पहले हो चुकी थी मौत

मामले में पुलिस मे चारों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। कुछ दिन पहले आरोपित दानिश की मौत हो गई थी। मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाेक्सो एक्ट) श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की थी।

मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने दोषी रिहान, अब्दुल और तसलीम को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के स्वजन को देय होगी। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मासूम के स्वजन को प्रतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये हजार रुपये देय होंगे।

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