गजब हाल! 15 साल से नियमों के खिलाफ चल रहा अवैध टोल, जनता में पनप रहा भारी आक्रोश
गढ़मुक्तेश्वर में नगरपालिका सीमा के भीतर अवैध रूप से टोल प्लाजा संचालित हो रहा है जो नियमों का उल्लंघन है। समाज सेवी पंकज लोधी ने इस बारे में शिकायत की है। मंत्रालय के अनुसार टोल प्लाजा नगरपालिका सीमा से 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए और दो टोल के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में नगर पालिका से 10 किलोमीटर की दूरी व एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर पर लगाए जाने का प्रावधान है।
अपर सचिव भारत सरकार एवं जन सूचना अधिकारी टोल शांतनु एफ सी भट्टाचार्य ने गढ़ के रहने वाले समाज सेवी पंकज लोधी को लिखित जानकारी दी है।
बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अगस्त को नीति आयोग सहित एनएचएआई एवं एन एच सी आई डी सीएल पर टोल प्लाजा का निर्माण 60 किलोमीटर से पहले नहीं किया जाएगा एवं नगर पालिका नगर निगम की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित होगा। जिसको आधार बनाकर समाज सेवी पंकज लोधी ने सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय भारत सरकार से सूचना मांगी थी। जिसके जवाब में स्पष्ट किया कि 60 किलोमीटर के दायरे में एवं नगर पालिका सीमा में सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल स्थापित किए जाएंगे।
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समाज सेवी पंकज लोधी ने गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका ब्रजघाट स्थित टोल प्लाजा गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की सीमा के बीच में स्थापित किया हुआ है परंतु सब कुछ जानते हुए भी संबंधित विभाग अवैध रूप से गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका में स्थित संचालित टोल प्लाजा को संचालित होने दे रहे हैं। जिसको लेकर समस्त गढ़ नगर पालिका क्षेत्र एवं समस्त संगठनों में एवं जनता में भारी आक्रोश पनप रहा है जिसको लेकर आए दिन टोल प्लाजा पर भारी मारपीट देखने को मिलती रहती है जो स्थानीय शासन और प्रशासन के परेशानी का कारण बनता है।
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