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    हमीरपुर में हिंदू युवती का मतांतरण के बाद कराया निकाह, आरोपित काजी जब्बार गिरफ्तार

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक हिंदू युवती का मतांतरण कराकर निकाह कराने के मामले में काजी जब्बार को गिरफ्तार किया गया है। युवती के मतांतरण के बाद निका ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। एक गांव से अगस्त माह में बहला-फुसलाकर ले जाई गई युवती का निकाह कराने वाले काजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मझगवां थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि अगस्त माह में थानाक्षेत्र के एक गांव की युवती को महोबा जनपद के बेलाताल निवासी गुल्लू बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसी अवधि में उक्त युवती का बेलाताल (जैतपुर) में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया गया था। इस प्रकरण की पुलिस जांच कर रही थी।

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    इसमें निकाह कराने वाले जब्बार उर्फ हाफिज उर्फ मौलवी का नाम प्रकाश में आया था। इसे भी मुकदमें में नामजद किया गया था। जिसकी पुलिस तलाश में थी। गुल्लू को पहले ही 3/5 उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था। सोमवार को जब्बार उर्फ हाफिज उर्फ मौलवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

     

    इधर, किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की कैद

    किशोरी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कीर्ति माला सिंह ने सोमवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने थाना में दी तहरीर में बताया कि 30 मई 2017 की शाम उसकी 16 वर्षीय बहन घर के बाहर काम कर रही थी। तभी पड़ोसी जगदीश यादव पुत्र रंजीत यादव पीछे से आकर उसकी बहन के साथ छेड़खानी करते हुए किशोरी का मुंह दबाकर दुष्कर्म करने लगा।

     

    किशोरी के शोर मचाने पर घर में मौजूद वादी के पिता श्याम सिंह यादव ललकारते हुए बाहर आया। घटना को वादी के पिता ने देखा। पिता को आते देख आरोपी मौके से भाग गया। वादी ने थाना में तहरीर दिया। लेकिन पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। वहीं न्यायालय ने 164 के तहत पीड़िता का ब्यान दर्ज किया। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कीर्ति माला सिंह ने अभियुक्त जगदीश यादव को सात वर्ष की सजा व 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया।