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    UP Board Exam 2025: बोर्ड परीक्षा केंद्रों के आसपास शोरगुल पर पाबंदी, रात में भी नहीं बजा सकेंगे बाजा

    By Jagran NewsEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Feb 2025 07:14 PM (IST)

    UP Board Exam हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए पुलिस-प ...और पढ़ें

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    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जुबिलि इंटर कॉलेज में बने परीक्षा नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करते प्रवेक्षक-जिला बेसिक शिक्षाधिकारी।-जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो जाएंगी। परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थी जी जान से जुटे हैं। परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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    परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारण यंत्रों पर रोक लगा दी गई है। रात में 10 बजे के बाद डीजे बजाने की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर लिया जाएगा। आरोपित को भी पूरी रात हवालात में गुजारनी पड़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

    होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है। शादी- विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सबके बीच सोमवार से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। शोरगुल की वजह से परीक्षार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

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    इसको देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी गई है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक डीजे या अन्य कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाया जा सकेगा। सुबह 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित ध्वनि की तीव्रता से अधिक आवाज होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    जुबिलि इंटर कॉलेज परीक्षा कक्ष मेंं डेस्क स्लिप लगवाते शिक्षक। जागरण


    पुलिस - प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के समय में यदि किसी को शोरगुल या तेज आवाज से परेशानी होती है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। डायल 112 नंबर पर आने वाली शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। पुलिस रिस्पांस व्हीकल(पीआरवी) में तैनात पुलिसकर्मी शोर मचाने वाले व्यक्ति को चेतावनी देंगे। इसके बाद भी यदि आरोपित शोरगुल मचाते हैं, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में क्षेत्र को को साइलेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों के लिए दिन और रात के समय ध्वनि की तीव्रता के मानक तय किए गए हैं। रात में 10 बजे के बाद से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। - अंजनी सिंह, एडीएम सिटी

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    ध्वनि की तीव्रता (डेसीबल में) का मानक

    समय औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय शांत
    दिन 75-65 55 50
    रात 70 - 55 45 40

    परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी के शोरगुल मचाने, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पढ़ाई बाधित होने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। -अभिनव त्यागी, एसपी सिटी