स्पांसरशिप योजना: अब जरूरतमंद बच्चों को हर महीने मिलेंगे चार हजार रुपये, आवेदन के लिए यह पात्रता जरूरी
Sponsorship Scheme गोरखपुर जिले में अब 25 नहीं 225 जरुरतमंद बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिलेगा। जिले में लाभार्थियों का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 225 किया गया है। दिसंबर तक लाभार्थियों का चयन होना है। योजना के लिए पात्रता रखने वाले एक से 18 वर्ष तक के बच्चों की आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अब लाभार्थियों के शिक्षा-दीक्षा और पालन-पोषण के लिए हर महीने दो हजार रुपये की जगह चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यही नहीं, वर्तमान में जिले के महज 25 जरूरतमंद बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है जिसे बढ़ाकर दिसंबर तक 225 किया जाना है। यानी दो महीने में 200 नए जरूरतमंद बच्चों का चयन किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता रखने वाले एक से 18 वर्ष तक के बच्चों की आर्थिक मदद के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया या कराया जा सकता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आस-पास ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को न केवल योजना की जानकारी दें बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए भी प्रेरित करें।
यह है पात्रता
- पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा हैं या परिवार द्वारा परित्यक्त हैं।
- माता-पिता या उनमें से कोई गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित है।
- बच्चे जो बेघर हैं, अनाथ हैं या विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
- कानून से संघर्षरत मसलन बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल।
- किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार।
- दिव्यांग,लापता या घर से भागे हुए।
- माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं।
- एचआइवी/एड्स प्रभावित।
- माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल के लिए असमर्थ हैं।
- सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चे।
- फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे।
यह होनी चाहिए आय सीमा
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय 72 हजार रुपये वार्षिक
- अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आय 96 हजार रुपये वार्षिक (पुनर्वास स्पांसरशिप व माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर परिवार की अधिकतम आय सीमा की जरूरत नहीं)
आवेदन के लिए जरूरी अभिलेख
आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाणपत्र
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क्या कहते हैं अधिकारी
स्पांसरशिप योजना के तहत पहले दो हजार रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है। दिसंबर, 2023 तक योजना के तहत 200 और नए लाभार्थियों का चयन किया जाना है। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। -समर बहादुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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