होली को लेकर अलर्ट पर GRP, शुरू हुई बदमाशों की निगरानी; वेरिफिकेशन के लिए सिपाहियों की बनाई गई टीम
होली के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए जीआरपी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खासतौर पर चोरी और जहरखुरानी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी शुरू कर दी है। पिछले छह महीनों में जीआरपी ने गोरखपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों से चोरी और जहरखुरानी के मामलों में शामिल 71 बदमाशों को गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रेनों व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने तैयारी तेज कर दी है। होली के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर चोरी और जहरखुरानी जैसी घटना को रोकने के लिए जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी शुरू कर दी है।
सिपाहियों की बनाई गई टीम
बिजली के तारों के नीचे नहीं जलाई जाएगी होली
वहीं बुलंदशहर में होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी ने होली जलाने और रंग खेलने के दौरान पुलिस को कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनको लेकर थाना प्रभारी और सीओ अपने थाने और सर्किल में संभ्रांत लोगों और व्यापारियों के साथ ही पुजारी और मस्जिदों के मौलवियों के साथ शांति समिति की बैठक करें।
एसएसपी के निर्देश पर सभी सीओ, सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी अलर्ट हो गए हैं और अपने-अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। होली को लेकर थाने और कोतवाली में पुलिस ने शांति समिति की बैठकें शुरू कर दी है। इसमें संभ्रांत व्यक्ति, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी, ज्वैलर्स, सभासद, मंदिरों के पुजारी, सभी मस्जिदों के मौलवी, शहर काजी को बुलाया जा रहा है। मीटिंग में उच्चाधिकारियों के निर्देश के पालन करने की अपील लोगों से की जा रही है।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बिजली तारों के नीचे होलिका दहन नहीं होगा। होली पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवतियों और महिलाओं को जबरन रंग लगाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जुमे की नमाज के समय होली पर्व पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ऊपर रंग नहीं डाला जाएगा। ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
होली पर किसी भी प्रकार से कोई अश्लील या सांप्रदायिक गाना बजाने पर कार्रवाई होगी। डीजे मानक के अनुसार ही बजाया जाएगा। अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर भी मुकदमा होगा। शराब पीकर उत्पात मचाने वाले और इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रकाशित करने पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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