UP में विवाहित छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में नया नियम, लगाना होगा पति का आय प्रमाण पत्र
गोरखपुर में, विवाहित छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन के साथ पति का आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नए नियम के अनुसार, अब विवाहित छात्राओं के लिए यह अनिवार ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के आवेदन में माता-पिता या अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। विवाहित छात्राएं अपने पति की आय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगी। इसमें कोई कमी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति का लाभ परिवार की वार्षिक आय के आधार पर दिया जाता है। इसी कारण छात्र के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विवाहित छात्राओं के लिए पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, वे पोर्टल पर जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधार कर सकते हैं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि संशोधित आय प्रमाण पत्र की प्रति विद्यार्थियों को अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में भी जमा करनी होगी। शिक्षण संस्थान स्तर पर नवीन एवं पूर्व में अपलोड किए गए आय प्रमाण पत्रों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद संस्थान आवेदन पत्रों को विभागवार अग्रसारित करेंगे।
इसके बाद शिक्षण संस्थानों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का अंतिम सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा। जांच में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी सही एवं वैध आय प्रमाण पत्र ही आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें।

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