UP News: गोरखपुर में फर्जी कंपनी खोलकर 1.39 करोड़ रुपये की जालसाजी, 25 पर केस दर्ज
गोरखपुर में 25 लोगों ने मिलकर 1.39 करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपियों ने लाइफ बायोमेडिकल कंपनी नाम से एक फर्जी कंपनी खोली और पैथोलॉजी मशीनों में निवेश के नाम पर लोगों को धोखा दिया। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने हत्या करने की धमकी भी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नंदानगर में रहने वाले अनिल कुमार तिवारी से सगे भाईयों समेत 25 लोगों ने मिलकर 1.39 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। आरोपिताें ने लाइफ बायोमेडिकल कंपनी नाम से फर्जी कंपनी खोलकर पैथोलाजी मशीनों में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर हत्या करने की धमकी दी गई।कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कैंट थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि उनकी मुलाकात कमाल लैब केयर बायोमेडिकल के सैय्यद अनवर व उनके भाई सैय्यद अनवर जमान से हुई। उन्होंने खुद को पैथोलाजी मशीनों के व्यापार से जुड़े होने की जानकारी देने के साथ ही निवेश पर बेहतर मुनाफे का लालच दिया।
इनकी बातों में आकर अनिल ने कई बार में कुल 1.39 करोड़ रुपये विभिन्न खातों में भेज दिए।कुछ समय बाद भी जब मशीनें नहीं मिलीं तो आरोपितों ने बहाना बनाकर कहा कि नई माडल की मशीनें दी जाएंगी, इसलिए देरी हो रही है।
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कई महीने बीत जाने के बावजूद मशीनें नहीं मिलीं, और जब अनिल ने दबाव बनाया तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी।पीड़ित ने कैंट थाने में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद न्यायालय में अर्जी दी।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है।सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी।साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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इन पर दर्ज हुआ केस
सैय्यद अनवर,सैय्यद अनवर जमान,एजाज अहमद, बुसरा सिद्दीकी, इंदु सिंह,राजेश सिंह, इंतखाब हुसैन, इशान वारसी, लालाफ अंसारी, लक्ष्मीकांत मौर्या,मोहम्मद वकार, मोहम्मद सिद्दीकी, सादुल अजीज, सैमा, सईद इमराज कमाल, सईद मोहम्मद कमल, अंचल श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार मौर्या, किरन, उमेश सिंह, अश्विनी मिश्रा, प्रभात कुमार।
पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव पर दर्ज होगा गबन का केस
गगहा स्थानीय विकास खंड के बैकुंठपुर गांव की पूर्व ग्राम प्रधान व तत्कालीन पंचायत सचिव पर विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत जांच में सही पाई गई है। जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने एडीओ पंचायत को संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
गगहा विकास खंड के बैकुंठपुर गांव के दीनानाथ गुप्ता ने डीएम से शिकायत की थी कि वर्ष 2015 से 20 तक प्रधान रही सरोज देवी व तत्कालीन पंचायत सचिव लालचंद ने विकास कार्यों में धांधली की है। मनरेगा मजदूरों को फर्जी भुगतान किया गया है। साथ ही शौचालय निर्माण में भी गोलमाल किया गया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम व डीपीआरओ ने टीम गठित कर जांच कराई तो मामला सही पाया गया।
अनियमितता की पुष्टि होने पर डीएम व डीपीआरओ ने गगहा बीडीओ एजाज अहमद को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इस पर बीडीओ ने एडीओ पंचायत को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने बताया कि जांच में अनियमितता मिलने पर वसूली व मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
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