यूपी के इस शहर में पारा चढ़ने के साथ खपाते हैं एक्सपायर Cold Drinks, गर्मी में गला तर करना पड़ सकता है महंगा
गर्मी के मौसम में ठंडी ड्रिंक की बिक्री बढ़ जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक भी बेची जाती हैं? यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इस लेख में हम आपको एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक के खतरों और इससे बचने के उपायों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहा है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गला तर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोल्ड ड्रिंक का कारोबार गर्मी शुरू होते ही बढ़ जाता है। इसी समय एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक की बिक्री भी तेज की जाती है। कारोबारी बड़े होटलों में भी आपूर्ति करते हैं। यहां कोल्ड ड्रिंक गिलास में परोसी जाती है।
इस कारण एक्सपायर तिथि की जानकारी नहीं हो पाती है। बिक्री की तेजी में लेजर मशीन से तिथि बदलने की भी बारीकी से जांच नहीं हो पाती है। इस बीच, जिन तीन कारोबारियों के यहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच की थी, वहां से बिल-बाउचर जमा कराया गया है। हालांकि अभी इनके यहां बिक्री पर रोक जारी रखी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लक्ष्मी ट्रेडर्स डोमिनगढ़ ने 152 व्यापरियों की सूची दी है। इनके यहां कोल्ड ड्रिंक भेजी गई है। जेपी ट्रेडर्स खोराबार ने कुछ बिल ही दिया है। शनिवार को बचा बिल देने की बात कही है। संदीप ट्रेडर्स महेवा ने जिनसे कोल्ड ड्रिंक लिया है, उनकी जानकारी दी है। अभी बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
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बैच नंबर नहीं लिख रहीं कंपनियां
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के सामने एक और बड़ी समस्या आ रही है। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली ज्यादा कंपनियां बिल में बैच नंबर का जिक्र नहीं कर रही हैं। बैच नंबर ही संबंधित उत्पाद की पहचान होती है। इसी के आधार पर पता चलता है कि कंपनी ने उत्पाद का निर्माण कब किया। बैच नंबर न होने से समस्या हो रही है। डा. सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि सभी कंपनियों को पत्र लिखकर बिल पर बैच नंबर हर हाल में दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
कोल्ड ड्रिंक। -जागरण (सांकेतिक तस्वीर)।
चार वर्ष पहले दर्ज हुई थी एफआइआर
चार वर्ष पहले रहमान नाम के व्यक्ति पर जिले में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि रहमान लेजर प्रिंटिंग मशीन के जरिये कोल्ड ड्रिंक की एक्सपायरी तिथि बदल देता है। हालांकि इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। विभाग इसकी भी जानकारी लेने में जुट गया है।
जिले से बाहर न जाए एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक
खाद्य सुरक्षा विभाग कंपनियों को पत्र लिखकर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक जिले के बाहर न ले जाने को कहेगा। डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक को जिले में ही नष्ट कराना होगा। यदि पूरा बोतल जाएगा तो इसके दुरुपयोग की आशंका रहेगी। निर्माण के तकरीबन छह महीने के भीतर कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर हो जाता है। पैकेट वाले कोल्ड ड्रिंक पर तिथि बदलनी आसान होती है। पिछले दिनों लखनऊ में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था।
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घी की होगी जांच, फलाहारी खाद्य पदार्थों की की खुद करा लें
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नवरात्र के पहले घी की जांच का अभियान शुरू करने जा रहा है। खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल के लिए लिखी गई घी की जांच होगी। इसके अलावा बड़े कारोबारियों को फलाहारी खाद्य पदार्थों जैसे कुट्टू का आटा, तिन्नी का चावल आदि की खुद से जांच कराने को कहा जाएगा। इसके लिए विभाग की वैन मंडियों में भेजी जाएगी। जांच निश्शुल्क होती। इसके बाद भी मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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