By Durgesh TripathiEdited By: riya.pandey
Updated: Mon, 18 Dec 2023 11:44 AM (IST)
बिजली चोरी के मामले में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रुपये जमा करने के बाद भी दो हजार से ज्यादा लोगों पर लगा दाग खत्म नहीं हुआ है। निगम ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी से जुड़े मामलों का शामिल किया है। इसके तहत योजना के पहले चरण में तकरीबन 65 प्रतिशत तक की छूट दी गई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली चोरी के मामले में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रुपये जमा करने के बाद भी दो हजार से ज्यादा लोगों पर लगा दाग खत्म नहीं हुआ है। रुपये जमा करने के बाद भी ज्यादातर अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) नो ड्यूज का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं।
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यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही एंटी थेफ्ट बिजली थाना दर्ज एफआइआर में फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। प्रमाण पत्र न देने के पीछे एक्सईएन निगम का नियम बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली चोरी के मामले में रुपये जमा करने वाले लगातार एक साल तक बिजली के बिल का भुगतान करेंगे तो ही प्रमाण पत्र देने के निर्देश हैं।
पहले चरण में 65 प्रतिशत की छूट
निगम ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी से जुड़े मामलों का शामिल किया है। इसके तहत योजना के पहले चरण में तकरीबन 65 प्रतिशत तक की छूट दी गई। लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद जोन में 22 सौ लोगों ने रुपये जमा किए।
इन लोगों ने निगम के खाते में साढ़े नौ करोड़ रुपये जमा कर 23 करोड़ रुपये की छूट पायी। रुपये जमा करने के बाद लोगों ने मान लिया कि अब उनकी एफआइआर निरस्त हो जाएगी लेकिन एंटी थेफ्ट थाना से फोन आने के बाद वह परेशान हो गए।
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थाने से बताया गया कि एक्सईएन की ओर से जारी नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेकर आने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी। काफी भागदौड़ के बाद तकरीबन दो सौ लोगों को प्रमाण पत्र मिला, लेकिन बाकी लोग परेशान हैं। इनमें से भी कुछ लोगों के प्रमाण पत्र में एक साल वाली शर्त लिख दी गई है। इस कारण एंटी थेफ्ट बिजली थाना फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा पा रहा है।
हर महीने बिल का करना होगा भुगतान
मुख्य अभियंता आशु कालिया ने कहा कि चोरी के मामलों में पूरी धनराशि जमा होने के बाद एक शर्त है कि आने वाले 12 महीने में हर महीने बिल का भुगतान करना होगा। जिनका बिजली कनेक्शन है, उन्हें नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद ही नो ड्यूज का प्रमाण पत्र मिलेगा। जिनका कनेक्शन नहीं है, वह हलफनामा दें तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
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