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    गोरखपुर में ईको फ्रेंडली पटाखे पर छूट, 14 जगहों पर लगेंगी अस्थाई दुकानें

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    गोरखपुर में दीपावली के लिए पटाखों की अस्थाई दुकानों को लेकर प्रशासन सख्त है। केवल ईको फ्रेंडली पटाखे बेचने की अनुमति है और शहर में 14 स्थान चिह्नित किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों के बीच दूरी अनिवार्य है और 75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक है। उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होगा। अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सिंथेटिक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

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    लाइसेंसी दुकान पर चल रहे पटाखा निर्माण की जांच करते हुए इंस्पेक्टर शांतनु।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली के मद्देनजर शहर में पटाखों की अस्थाई दुकानों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। ईको फ्रेंडली पटाखे की बिक्री करने की छूट दी जा रही है। इस बार भी शहर के 14 चिह्नित स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है।

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    दुकानों को आइ और एल आकार में सजाया जाएगा ताकि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में आसानी हो सके। हर दुकान के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य होगी जबकि सामने की दुकानों के बीच 15 मीटर का फासला रखा जाएगा।

    अग्निशमन विभाग ने चिह्नित स्थानों की सूची तैयार कर प्रशासन को दे दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। यदि कोई दुकानदार बम या अत्यधिक आवाज वाले पटाखे बेचता पाया गया, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

    साथ ही, पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा पटाखे जब्त करते हुए दुकानदार पर कार्रवाई होगी। दुकानदारों को टीनशेड व सूखे बांस से ही दुकानें तैयार करनी होंगी। कपड़े का टेंट व ज्वलनशील पदार्थ दुकान में रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

    हर दुकान में अग्निशमन यंत्र, दो-तीन ड्रम पानी, तथा पर्याप्त मात्रा में बालू रखना अनिवार्य होगा। बिजली की वायरिंग में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अग्निशमन विभाग के अनुसार, जिले में 22 स्थानों पर पटाखा निर्माण और 10 दुकानों को रेडीमेड पटाखों की बिक्री का स्थायी लाइसेंस मिला है।

    अधिकारी इन दुकानों का निरीक्षण कर सत्यापन कर रहे हैं। जबकि अस्थाई दुकानों के लिए अभी आवेदन नहीं आ रहे है। आने के बाद जांच कर प्रशासन की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके पूर्व अग्निशमन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी स्कूल और कालेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें तेज आवाज के पटाखे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

    अस्थाई दुकानों के लिए चिह्नित किए गए स्थल

    पूर्व की तरह इस बार भी कचहरी क्लब, डीवी इंटर कालेज, राजकीय पालीटेक्निक असुरन, नीना थाना इंटर कालेज खोराबार, राजकीय पुल्ड आवास बरगदवां, जनता इंटर कालेज चरगांवा, लक्ष्मी शंकर खरे पार्क सुरजकुंड, दयानंद इंटर कालेज, चंपा देवी पार्क (स्वदेशी मेले के बाद होगा निर्णय), डीएवी डिग्री कालेज, राजकीय जुबिली इंटर कालेज, महंत दिग्विजय पार्क, सेंट्रड्यूज इंटर कालेज शास्त्री चौक, प्रिंसेस लान पादरी बाजार परिसर में अस्थायी पटाखे की दुकान लगेगी। इन सभी जगहों पर अग्निशमन विभाग की छोटे-बड़े 14 से अधिक वाहन व कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र से लैश बुलेट दस्ता भ्रमणशील रहेगा।

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    सिंथेटिक पटाखों की बिक्री पर रहेगी रोक

    मुख्य अग्नीशम अधिकारी का कहना है कि सिंथेटिक पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दुकानदार ईको फ्रेंडली यानी ग्रीन पटाखे ही बेचे जाए। ये आम पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और सेहत के लिए भी कम हानिकारक हैं। लेकिन बाजार में असली और नकली दोनों तरह के पटाखे बिक रहे हैं। नकली ग्रीन पटाखे सिंथेटिक पदार्थों से बने होते हैं। ये पर्यावरण के साथ सेहत के लिए भी खतरा हैं।