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    Driving License: बिना गियर वाला विकल्प भरा तो नहीं बनेगा DL, लाइसेंस बनवाने से पहले जान लें पूरा नियम

    By Jagran NewsEdited By: Pragati Chand
    Updated: Fri, 28 Jul 2023 03:52 PM (IST)

    50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों के निर्माण पर रोक लगी है। इसके बावजूद विभाग को प्रतिमाह 60 से 70 आवेदन प्राप्त होते हैं। इसकी वजह है कि बिना गियर वाले विकल्प को लेकर आवेदकों में भ्रम की स्थिति बनी है। हल्के वाहन के लाइसेंस के लिए मोटरसाइकिल का विकल्प भरना होगा। ऐसा न करने पर डीएम नहीं बन सकेगा।

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    गोरखपुर का आरटीओ कार्यालय। - जागरण आर्काइव

    गोरखपुर, जागरण संवाददाता। महिला आवेदक सुमन कार चलाते हुए चरगांवा स्थित चालक प्रशिक्षण केंद्र में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने पहुंचीं। अभिलेखों की जांच करने वाले कर्मी ने बताया कि आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। आवेदक के कान खड़े हो गए, आखिर उनके आवेदन में क्या कमी है। कर्मी ने बताया कि आपने बिना गियर वाले स्कूटर/मोटरसाइकिल के साथ हल्के वाहन का लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। जबकि, 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों के निर्माण पर रोक के साथ ही बिना गियर वाला लाइसेंस बनना बंद हो गया है। महिला आवेदक निराश मन से लौट गईं।

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    सुमन जैसी कई महिला आवेदक प्रतिदिन चालक प्रशिक्षण केंद्र पहुंचती हैं और लाइसेंस नहीं बनने पर निराश होकर वापस लौट जाती हैं। परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर बिना गियर वाले विकल्प को लेकर आवेदकों में विशेषकर महिलाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं। इसे जानकारी का अभाव कहें या विभागीय उदासीनता, परिवहन विभाग ने भले ही बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बंद कर दिया है, लेकिन आवेदन में कमी नहीं आ रही।

    स्कूटी और कार चलाने वाली महिलाएं पोर्टल पर बिना गियर वाले स्कूटर/मोटरसाइकिल के साथ हल्के वाहन का लाइसेंस के लिए आवेदन कर देती हैं। गोरखपुर परिवहन विभाग को ही बिना गियर वाले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रत्येक माह 60 से 70 आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदक केवल 16 से 18 वर्ष के ही नहीं, वरिष्ठजन भी होते हैं। आवेदन निरस्त होने के साथ उनका शुल्क भी वापस नहीं होता।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक राघव कुशवाहा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी या उनके स्वजन के नाम 50 सीसी से कम क्षमता वाला दो पहिया वाहन पंजीकृत होने पर 16 से 18 वर्ष के आवेदकों का ही बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए बना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। विकल्प के साथ पूरी जानकारी अंकित रहती है।