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    Gonda News: भाभी के कातिल देवर को आजीवन कारावास, कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Tue, 29 Apr 2025 12:19 PM (IST)

    गोंडा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने पंकज यादव को अपनी भाभी रेनू यादव की हत्या और अन्य परिवारिक सदस्यों पर हमले के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पंकज को डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना 5 सितंबर 2020 की है जब पंकज ने अपनी मां और भाभी पर बांका से हमला किया था।

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    भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोंडा। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने मुहल्ला आवास विकास कॉलोनी कोतवाली नगर निवासी पंकज यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषित को डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि कोतवाली नगर के मुहल्ला आवास विकास कॉलोनी में दोषित अपने मां व भाई के परिवार के साथ ही रहता था। पांच सितंबर 2020 को शाम दोषित अपनी मां राजवंती को बांका से मारने लगा। 

    बीच बचाव करने दौड़ी भाभी रेनू यादव को दोषित ने गले पर बांका से मार दिया था। वहीं दोषित ने दस वर्षीय भतीजे आयुष व तीन वर्षीय अनुभव पर भी कई वार किए थे। शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी राजनाथ शुक्ल पर भी हमला कर घायल कर दिया था। 

    जिला चिकित्सालय में चिकित्सक ने रेनू यादव को मृत घोषित कर दिया था जबकि, अन्य घायलों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। मृतका के पति भानु प्रताप यादव ने दोषित अपने भाई के विरुद्ध हत्या का मुकदमा कोतवाली नगर में कराया था।

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