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    राहत योजना के नाम 31 हजार लेकर नहीं दी पूरी रसीद, जांच के बाद बिजली कर्मी निलंबित

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    गोंडा में बिजली बिल राहत योजना के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में एक कर्मचारी पारितोष शुक्ल को निलंबित कर दिया गया है। उपभोक्ता रमपता देवी की शिकायत पर ...और पढ़ें

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    अवैध वसूली करने के मामले में बिजली कर्मचारी निलंबित।

    संवाद सूत्र, गोंडा। बिजली बिल राहत योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करने के आरोप में दोषी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य अभियंता बिजली यदुनाथ यथार्थ के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को विभागीय पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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    दूसरी ओर उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण के बाद बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा तय की गई है।

    बिजली उपभोक्ता रमपता देवी ने मुख्य अभियंता से शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने विद्युत वितरण खंड प्रथम में तैनात चपरासी पारितोष शुक्ल ने योजना के तहत बिल में छूट दिलाने के बाद बिल जमा करने के लिए 31920 रुपये ले लिए।

    इसके बाद केवल दो हजार रुपये के पंजीकरण की रसीद ही उपलब्ध कराई। इसके बाद न तो रुपये वापस किए और न ही रसीद दिए। इसकी जांच कराए जाने के बाद पारितोष शुक्ल को निलंबित कर दिया गया है।

    मुख्य अभियंता बिजली ने बताया कि योजना के तहत ब्याज पर 100 प्रतिशत तथा मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। उपभोक्ता केवल 2000 रुपये जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं और शेष राशि 30 दिनों के भीतर जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

    योजना का प्रथम चरण अंतिम दौर में है, जिसमें उपभोक्ताओं को सर्वाधिक राहत मिल रही है। 31 दिसंबर के बाद प्रथम चरण का पंजीकरण बंद हो जाएगा। अब तक योजना के तहत 128790 उपभोक्ता पंजीकरण करा चुके हैं।