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    जिले में ई-चालान माफ होने से 14 हजार मालिकों को होगा लाभ, बकाया जमा करने पर मिलेगा छूट

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 04:10 PM (IST)

    गोंडा में परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच के ई-चालान माफ़ कर दिए हैं जिससे 14 हज़ार से अधिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। चालान बकाया होने के कारण रुके हुए वाहन संबंधी कार्य अब हो सकेंगे। हालांकि गंभीर अपराध और टैक्स से जुड़े मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। बकाया वाहन कर जमा करने पर जुर्माने में 50% की छूट दी जा रही है।

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    14 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को राहत। फोटो

    संवाद सूत्र, गोंडा। 2017 से 2021 के बीच काटे गए सभी ई-चालान को परिवहन विभाग ने माफ कर दिया है। इससे 14 हजार से अधिक वाहन स्वामी लाभान्वित होंगे, जिनका चालान न जमा कर पाने के कारण बिक्री, हंस्तांतरण, जब्ती, परमिट समेत अन्य कार्य बाधित था।

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    परिवहन विभाग में वाहन स्वामियों पर बकाये की धनराशि लगातार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि तमाम ऐसे वाहनों पर बकाया है, जो अब बचे ही नहीं है। इसके चलते करीब दो हजार वाहनों पर आठ करोड़ रुपये बकाया है।

    इनमें तमाम ऐसे चालान भी है, जो छोटी माेटी गलती के चलते हुए थे। यही नहीं चालानों की बकायेदारी के चलते वाहनों का अन्य कार्य भी नहीं हो पा रहा था, जिससे राजस्व प्रभावित था।

    14 हजार से अधिक बकायेदार वाहन स्वामियों में 12934 वाहनों का तो ई-चालान कोर्ट में लंबित है। अब इन्हें राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

    परिवहन आयुक्त के जारी हुए निर्देश के बाद 2017 से 2021 के के बीच सभी चालानों को निरस्त करते हुए उन्हें पोर्टल पर शून्य कर दिया जाएगा, जिससे वाहनों के हंस्तांतरण, जब्ती, परमिट में आ रहे अवरोध स्वतः खत्म हो जाएंगे।

    वहीं, जो चालान कभी कोर्ट नहीं भेजे गए और अब समय-सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी प्रशासनिक रूप से बंद किया जाएगा। हालांकि परमिट समाप्त होने के चालान, टैक्स से जुड़े चालान,गंभीर अपराध, दुर्घटना या आईपीसी से जुड़े मामले इस राहत से बाहर रहेंगे,उनकी पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी।

    बकाया वाहन कर जमा करने पर भी छूट

    परिवहन विभाग ने चालान माफी के साथ बकाया वाहन कर जमा करने पर भी छूट की सुविधा दी है। सहायक संभागीय परिवहन आरसी भारतीय ने बताया कि आठ साल से चार साल पुराने ई चालान को माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।

    इसके अलावा जिन वाहन स्वामियों को कोई भी कर बकाया पड़ा है, वे जमा कराएंगे तो वाहन कर के साथ उस पर लगे जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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